भाजपा जिलाध्यक्ष ने सीजेएम कोर्ट में किया आत्मसमर्पण, मिली जमानत

दुमका कोर्ट : आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार दत्ता ने सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में आत्मसमर्पण किया. साथ ही जमानत पर छोड़ने जाने की याचना की, जिसके बाद न्यायालय ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया. 16वीं लोकसभा चुनाव में प्रभारी पदाधिकारी आचार संहिता कोषांग के […]
दुमका कोर्ट : आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार दत्ता ने सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में आत्मसमर्पण किया. साथ ही जमानत पर छोड़ने जाने की याचना की, जिसके बाद न्यायालय ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया. 16वीं लोकसभा चुनाव में प्रभारी पदाधिकारी आचार संहिता कोषांग के सतीश कुमार ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 47/14 में भादवि की दफा 171 एफ, 427 और संपत्ति विरूपण अधिनियम की धारा 3 के तहत भाजपा जिलाध्यक्ष कि विरूद्ध 9 अप्रैल 2014 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
जिसमें दुमका रामपुरहाट रोड स्थित ननकू कुरूवा में एनएच के जमीन पर पीपल तथा नारियल के पेड़ पर भाजपा का झंडा लगाने का आरोप लगाया था. पुलिस ने अनुसंधान कर 6 महीने बाद दिनेश दत्ता के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया. न्यायालय ने 28 जनवरी 2015 को संज्ञान लिया और दिनेश दत्ता के विरूद्ध सम्मन जारी किया था.
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