जामताड़ा कोर्ट : एडीजे प्रथम विजय कुमार के न्यायालय में करमाटांड़ थाना कांड संख्या 162/09 में दोषी पाये गये अब्बास मियां सहित 21 अभियुक्तों को पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा का आदेश सुनाया गया. दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध सदाम अंसारी ने मारपीट कर जख्मी करने का आरोप लगाया था. ट्रांसफॉर्मर लगाने के लिये जमीन में गड्ढा खोदने को लेकर 2009 में हुआ था विवाद. दो पक्षों द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. घटना करमाटांड़ थाना के ऊपर भिठरा की है.
21 को पांच वर्ष की सश्रम कारावास
जामताड़ा कोर्ट : एडीजे प्रथम विजय कुमार के न्यायालय में करमाटांड़ थाना कांड संख्या 162/09 में दोषी पाये गये अब्बास मियां सहित 21 अभियुक्तों को पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा का आदेश सुनाया गया. दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध सदाम अंसारी ने मारपीट कर जख्मी करने का आरोप लगाया था. ट्रांसफॉर्मर लगाने के लिये […]
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement