तब्बसूम को मिलेगा तीन हजार का गुजारा भत्ता

Published at :19 Feb 2015 10:04 PM (IST)
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तब्बसूम को मिलेगा तीन हजार का गुजारा भत्ता

जामताड़ा कोर्ट . ससुराल से प्रताडि़त कर पत्नी को निकाल देने वाले पति को तीन हजार रुपया गुजारा भत्ता प्रतिमाह देने का आदेश न्यायिक दंडाधिकारी सूर्यमणि त्रिपाठी ने सुनाया है. यह आदेश डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत सुनाया गया है. नारायणपुर थाना क्षेत्र के शहरपुरा निवासी तब्बसूम बीबी ने अपने पति असरफ अंसारी से […]

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जामताड़ा कोर्ट . ससुराल से प्रताडि़त कर पत्नी को निकाल देने वाले पति को तीन हजार रुपया गुजारा भत्ता प्रतिमाह देने का आदेश न्यायिक दंडाधिकारी सूर्यमणि त्रिपाठी ने सुनाया है. यह आदेश डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत सुनाया गया है. नारायणपुर थाना क्षेत्र के शहरपुरा निवासी तब्बसूम बीबी ने अपने पति असरफ अंसारी से गुजारा भत्ता लेने के लिये वर्ष 2010 में न्यायालय में आवेदन देकर गुहार लगायी थी. तब्बसूम का पति केन्दुआ नारायणपुर का निवासी है. जिसे प्रतिमाह तीन हजार रुपये गुजारा भत्ता अब देना होगा.

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