ओके.... तीन की जमानत अरजी खारिज

Published at :05 Dec 2014 8:01 PM (IST)
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ओके.... तीन की जमानत अरजी खारिज

जामताड़ा कोर्ट . सीजेएम ने समीरन भद्र नामक अभियुक्त के जमानत की अरजी खारिज कर दी है. समीरन भद्र बिंदापाथर थाना क्षेत्र का निवासी है. नन बैंकिंग संस्था स्व भूमिका एग्रो प्रोडक्शन लिमिटेड से जुड़ा कर्मी है. एक मत होकर जमा कर्ताओं का करीब पांच लाख रुपया धोखाधड़ी कर गबन करने का आरोप है. धोखाधड़ी […]

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जामताड़ा कोर्ट . सीजेएम ने समीरन भद्र नामक अभियुक्त के जमानत की अरजी खारिज कर दी है. समीरन भद्र बिंदापाथर थाना क्षेत्र का निवासी है. नन बैंकिंग संस्था स्व भूमिका एग्रो प्रोडक्शन लिमिटेड से जुड़ा कर्मी है. एक मत होकर जमा कर्ताओं का करीब पांच लाख रुपया धोखाधड़ी कर गबन करने का आरोप है. धोखाधड़ी करने और चेक बाउंस का आरोप बुधुडीह निवासी विनोद मंडल ने लगाया है. एक अन्य समाचार के अनुसार बेवा गांव के निवासी भरत मंडल के जमानत की अरजी खारिज की गयी. भरत पर अवैध रूप से महुआ का 25 लीटर शराब बेचने के लिये ले जाने का आरोप है. भरत क ो सहायक अवर निरीक्षक नर्वेदेश्वर सिंह ने कई दिनों पहले पकड़ा था.तीसरे समाचार के अनुसार प्रधान जिला जज ने अभियुक्त राम अरविंद आचार्य उर्फ गुलु कुमार के जमानत की अरजी खारिज कर दी. गुलु पर जयराम सिंह के वाहन बोलेरो गाड़ी चोरी में संलिप्ता का आरोप लगाया गया है. अभियुक्त दुर्गेश लोक ललित परिवार परामर्श केंद्र नामक स्वयं सेवी संस्था कायस्तपाड़ा जामताड़ा से जुड़ा एक कर्मी है.

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