बोलेरो चोरी के आरोप में डेढ़ वर्ष की सजा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :18 Nov 2014 10:02 PM (IST)
विज्ञापन

जामताड़ा कोर्ट. बोलेरो चोरी के आरोप में ड्राइवर और ड्राइवर के साथी को एसडीजेएम के न्यायालय में डेढ़ वर्ष की सजा और दस हजार रुपये अर्थदंड का आदेश सुनाया गया. सजा उमेश महतो और अजय कु मार पासवान को सुनाया गया है. जानकारी के मुताबिक मिहिजाम स्टेट बैंक के निकट से 2006 में शैलेश कुमार […]
विज्ञापन
जामताड़ा कोर्ट. बोलेरो चोरी के आरोप में ड्राइवर और ड्राइवर के साथी को एसडीजेएम के न्यायालय में डेढ़ वर्ष की सजा और दस हजार रुपये अर्थदंड का आदेश सुनाया गया. सजा उमेश महतो और अजय कु मार पासवान को सुनाया गया है. जानकारी के मुताबिक मिहिजाम स्टेट बैंक के निकट से 2006 में शैलेश कुमार का बोलेरो उसके ड्राइवर और ड्राइवर के सहयोगी लेकर फरार हो गया था. यह आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. चोरी की गयी बोलेरो आज तक बरामद नहीं हो सका है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










