जामताड़ा कोर्ट. बोलेरो चोरी के आरोप में ड्राइवर और ड्राइवर के साथी को एसडीजेएम के न्यायालय में डेढ़ वर्ष की सजा और दस हजार रुपये अर्थदंड का आदेश सुनाया गया. सजा उमेश महतो और अजय कु मार पासवान को सुनाया गया है. जानकारी के मुताबिक मिहिजाम स्टेट बैंक के निकट से 2006 में शैलेश कुमार का बोलेरो उसके ड्राइवर और ड्राइवर के सहयोगी लेकर फरार हो गया था. यह आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. चोरी की गयी बोलेरो आज तक बरामद नहीं हो सका है.
बोलेरो चोरी के आरोप में डेढ़ वर्ष की सजा
जामताड़ा कोर्ट. बोलेरो चोरी के आरोप में ड्राइवर और ड्राइवर के साथी को एसडीजेएम के न्यायालय में डेढ़ वर्ष की सजा और दस हजार रुपये अर्थदंड का आदेश सुनाया गया. सजा उमेश महतो और अजय कु मार पासवान को सुनाया गया है. जानकारी के मुताबिक मिहिजाम स्टेट बैंक के निकट से 2006 में शैलेश कुमार […]
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