भोलू कुम्हार हत्याकांड में साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपी बरी

Edited by KUMAR ANAND
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जमशेदपुर (फाइल फोटो)

कदमा : भोलू कुम्हार हत्याकांड में जेल में बंद गैंगस्टर विक्की नंदी समेत तीन आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी

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गैंगस्टर विक्की नंदी, राहुल कुमार पंडित और प्रशांत कापड़ी हुआ बरी

मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर

जमशेदपुर के एडीजे-3 आनंदमणि त्रिपाठी की अदालत ने बुधवार को कदमा थाना क्षेत्र में हुए भोलू कुम्हार उर्फ तरणी लोहार हत्याकांड में तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. बरी हुए आरोपियों में घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद गैंगस्टर विक्की नंदी, राहुल कुमार पंडित और जमानत पर बाहर चल रहे प्रशांत कापड़ी उर्फ बिट्टू कापड़ी शामिल है. अदालत में अभियोजन पक्ष सात गवाहों, जिनमें केस के अनुसंधान पदाधिकारी भी शामिल थे, की गवाही के बावजूद आरोप साबित नहीं कर सका. घटना 23 मई 2024 को कदमा बाजार में हुई थी, जहां भोलू की गोली मारकर और धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गयी थी. मामले की सुनवाई के दौरान विक्की नंदी और राहुल पंडित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ा, जबकि प्रशांत कापड़ी कोर्ट में स्वयं उपस्थित हुआ. भोलू भाजपा नेता गणेश महली और रतन लोहार का करीबी था.

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