Jamshedpur News : पक्का मकान वाले तीन लाल कार्डधारी उठा रहे थे राशन, 2.52 लाख रुपये का लगा जुर्माना

Updated at : 13 Sep 2025 1:09 AM (IST)
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जमशेदपुर (फाइल फोटो)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) की अर्हता के विरुद्ध लाल राशन कार्ड (पीएच श्रेणी) से वर्षों से राशन का उठाव करने वाले जुगसलाई के तीन राशन कार्डधारियों पर 2.52 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

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मुख्य बिंदू

वर्ष 2017 से वर्ष 2025 तक उठाये गये राशन का बाजार मूल्य पर 12 फीसदी सूद के साथ लगाया गया जुर्माना

15 दिनों के अंदर जुर्माना की राशि चुकाने का दिया गया नोटिस

तीनों का राशन कार्ड किया गया रद्द, फर्जी दस्तावेज पर राशन कार्ड बनवाने के आरोप की पुलिस कर रही जांच

Jamshedpur News :

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) की अर्हता के विरुद्ध लाल राशन कार्ड (पीएच श्रेणी) से वर्षों से राशन का उठाव करने वाले जुगसलाई के तीन राशन कार्डधारियों पर 2.52 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि 15 दिनों में जमा करने का नोटिस दिया गया है. तीनों का अपना पक्का मकान है. 31 जुलाई 2025 को प्रभारी पणन पदाधिकारी अरुण कुमार ने जुगसलाई थाना में तीनों राशन कार्डधारियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया था. इनमें जुगसलाई नया बाजार रोड निवासी सिमरजीत सिंह पर 76,208 रुपये व जसवीर सिंह जॉली पर 62,491 रुपये और जुगसलाई गौशाला रोड निवासी मालती देवी पर 1,14,861 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. आरोप है कि तीनों कार्डधारियों ने अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर फर्जी दस्तावेज व शपथ पत्र देकर लाल राशन कार्ड बनाकर राशन उठा रहे थे. तीनों के विरुद्ध वर्ष 2017 से 2025 तक उठाये गये कुल राशन (चावल, गेहूं, गमछा, साड़ी-धोती व अन्य प्रदत) के बाजार मूल्य के साथ 12 फीसदी सूद की राशि जोड़ी गयी है. डीलर संदीप सेठी की रिपोर्ट पर एमओ अरुण कुमार ने कार्रवाई की अनुशंसा की थी. जिसके बाद इसकी जांच करायी गयी. इतना ही नहीं नामजद प्राथमिकी दर्ज करने से पहले तीनों कार्डधारियों के पक्के मकानों की प्रशासन की टीम ने अलग-अलग फोटोग्राफी करायी. इस पर पूर्वी सिंहभूम के डीसी कर्ण सत्यार्थी ने जुगसलाई क्षेत्र के भ्रमण के दौरान अर्हता विरुद्ध राशन उठाने वाले राशन कार्डधारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का आदेश दिया था.

आठ सालों में किस कार्डधारी ने कितना राशन उठाया, कितना लगा जुर्माना

1. सिमरजीत सिंह, नया बाजार रोड, जुगसलाई (पीएच राशन कार्ड संख्या 2020050361670)-1035 किलो चावल, 545 किलो गेहूं, 39 किलो नमक, 7.5 किलो चीनी, 98.5 लीटर किरोसिन, 13 किलो चना. कुल 76,208 रुपये जुर्माना लगाया गया.

2. जसवीर सिंह जॉली, नया बाजार रोड, जुगसलाई (पीएच राशन कार्ड संख्या 202005036271)-835.5 किलो चावल, 422 किलो गेहूं, 36 किलो नमक, 6.5 किलो चीनी, 92 लीटर किरोसिन, 13 किलो चना दाल. कुल 62,491 रुपये जुर्माना लगाया गया.

3. मालती देवी, गौशाला रोड, जुगसलाई (पीएच कार्ड राशन कार्ड संख्या 2020063174434)- 1695 किलो चावल, 860 किलो गेहूं, 29 किलो नमक, 2.5 किलो चीनी, 90 लीटर केरोसिन, 14 किलो चना. कुल 1,14,861 रुपये जुर्माना लगाया गया.

वर्जन…

अर्हता के विरुद्ध पक्का मकान में रहने वाले तीन पीएच श्रेणी के राशन कार्डधारियों पर 2.52 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही तीनों का राशन कार्ड रद्द कर 15 दिनों में जुर्माना की राशि जमा करने का नोटिस दिया गया है. साथ ही जुगसलाई थाना में आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया गया है.

राहुलजी आनंदजी, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, धालभूम अनुमंडल.B

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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