आर्म्स एक्ट के आरोपी सूरज यादव को तीन साल की सजा

जमशेदपुर (फाइल फोटो)
जमशेदपुर के आर्म्स एक्ट मामले में सूरज यादव को दोषी करार देते हुए अदालत ने तीन साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
वरीय संवाददाता, जमशेदपुर
छोटा गोविंदपुर निवासी सूरज यादव को गुरुवार को प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी सिद्धांत तिग्गा की अदालत ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनायी. इसके साथ ही अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना राशि नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मामले की पैरवी अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक (एपीपी) अरुण कुमार महतो ने की. घटना 31 अगस्त 2023 की है. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शातिर अपराधी सुधीर दुबे गिरोह से जुड़ा सूरज यादव अवैध हथियार अपने पास रखा है. इसी आधार पर पुलिस टीम ने उसके घर पर छापेमारी कर एक देसी पिस्तौल और गोलियां बरामद की थीं. आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. अदालत में पेश किये गये साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने सूरज यादव को दोषी ठहराते हुए सजा सुनायी. आरोपी सूरज यादव फिलहाल जेल में ही बंद है.
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