14 हजार से ज्यादा भवन टैक्स दायरे से बाहर, निगम चलायेगा अभियान
वाटर मीटर और ट्रेड लाइसेंस पर भी निगम सख्त, लगेगा जुर्माना वरीय संवाददाता जमशेदपुर .मानगो नगर निगम अब क्षेत्र के हर घर और व्यावसायिक भवन से होल्डिंग टैक्स वसूलेगा. फिलहाल निगम 44,685 मकानों से टैक्स वसूल रहा है, जबकि कुल मकानों की संख्या 58 हजार से अधिक है. यानी करीब 14 हजार मकान अब भी टैक्स के दायरे से बाहर हैं. यह स्थिति होल्डिंग टैक्स में भारी अंतर (गैप) को दर्शा रही है.
2011 की आधिकारिक जनगणना के अनुसार, मानगो नगर निगम क्षेत्र की आबादी 2,23,805 थी और तब कुल होल्डिंग संख्या 43,500 थी. समय के साथ आबादी और भवनों की संख्या दोनों में वृद्धि हुई है, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों ने अब तक अपने मकान या व्यवसायिक प्रतिष्ठान का होल्डिंग नंबर नहीं लिया है. इस मुद्दे पर सोमवार को नगर निगम कार्यालय में उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई. बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन मकानों या दुकानों का होल्डिंग नंबर नहीं है, उनके खिलाफ अभियान चलाकर टैक्स वसूली सुनिश्चित की जाए. साथ ही जिन लोगों ने पहले खाली ज़मीन ली थी और अब उस पर निर्माण किया है, या जिन मकानों का विस्तार हुआ है, उनका भी असेसमेंट कराकर टैक्स वसूला जाए.20 जून तक टैक्स जमा करने पर 15% तक की छूट
30 जून 2025 से पहले होल्डिंग टैक्स का ऑनलाइन भुगतान करने पर अधिकतम 15% तक की छूट दी जा सकती है. झारखंड सरकार की ओर से महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, भारतीय सेवा के अधिकारियों और किन्नर समुदाय को 5% की अतिरिक्त छूट दी गयी है.वहीं, कार्यालय में स्वयं जाकर टैक्स जमा करने पर 2.5% की छूट और ऑनलाइन भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट मिलेगी. 30 जून के बाद बकाया टैक्स पर प्रतिमाह 1% की दर से ब्याज भी देना होगा.डोर-टू-डोर चलेगा ट्रेड लाइसेंस अभियाननगर निगम क्षेत्र में ट्रेड लाइसेंस को लेकर भी अब डोर-टू-डोर सर्वे होगा. फिलहाल केवल 4,718 दुकानदारों के पास ही ट्रेड लाइसेंस है, जबकि अनुमानतः 7,000 से अधिक दुकानें मौजूद हैं. इसके अलावा, कई व्यापारियों ने अपने पुराने लाइसेंस का नवीकरण (रिन्यूअल) नहीं कराया है. उप नगर आयुक्त ने बिना लाइसेंस के दुकानदारों की सूची बनाकर उन पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है.22,167 घरों में नहीं लगे हैं वाटर मीटर
मानगो जलापूर्ति योजना के तहत अब तक 25,304 घरों में जल कनेक्शन दिया गया है. इनमें से सिर्फ 3,128 घरों में ही जल मीटर लगे हैं, जबकि 22,176 घरों में अभी तक मीटर नहीं लगाया गया है. उप नगर आयुक्त ने निर्देश दिया कि जिन इलाकों में पाइपलाइन से जलापूर्ति हो रही है, वहां अभियान चलाकर मोटर पंप के उपयोग की जांच की जाए. अवैध रूप से मोटर पंप लगाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, जिन लोगों ने अब तक जलापूर्ति योजना के तहत कनेक्शन नहीं लिया है, उन्हें चिह्नित कर अभियान चलाया जाएगा. जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने पर जुर्माना भी वसूला जाएगा.बैठक में शामिल अधिकारी
इस बैठक में सहायक नगर आयुक्त आकिब जावेद, अरविंद प्रसाद, सिटी मैनेजर प्रदीप कुमार, स्पेरो टेक एजेंसी के मैनेजर शैलेंद्र पांडेय और राजस्व विभाग के कई कर्मी मौजूद थे.4oडिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है