समय पर होल्डिंग टैक्स जमा करने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेगा निगम
Jamshedpur News :
अगर आप 30 जून 2025 से पहले अपना होल्डिंग टैक्स जमा करते हैं, तो ऑनलाइन भुगतान पर अधिकतम 15 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है. मानगो नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए होल्डिंग टैक्स भुगतान में छूट की अंतिम तिथि 30 जून 2025 निर्धारित की है. प्रभारी उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि निर्धारित समय सीमा से पहले होल्डिंग टैक्स का ऑनलाइन भुगतान करने पर अधिकतम 15% तक की छूट दी जा रही है. झारखंड सरकार की ओर से महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, भारतीय सेवा के अधिकारियों और किन्नर समुदाय को 5% की अतिरिक्त छूट दी गयी है. वहीं, कार्यालय में स्वयं जाकर टैक्स जमा करने पर 2.5% की छूट और ऑनलाइन भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट मिलेगी. 30 जून के बाद बकाया टैक्स पर प्रतिमाह 1% की दर से ब्याज भी देनी होगी. इसके अलावा मानगो नगर निगम क्षेत्र में जिन लोगों ने अभी तक मकानों या दुकानों का होल्डिंग नंबर नहीं लिया है या जिन लोगों की पहले खाली जमीन थी और अब उस पर भवन का निर्माण करा लिये हैं, या मकानों का विस्तार किये हैं, उनको असेसमेंट कराकर टैक्स का भुगतान करना होगा. जांच के दौरान पकड़े जाने पर निगम जुर्माना के साथ तय राशि भी वसूलेगा. नगर निगम की ओर से होल्डिंग टैक्स के लिए नये सिरे से सर्वे भी कराया जा रहा है.समय पर टैक्स का भुगतान करने पर मिलेगा प्रशस्ति पत्रनगर विकास विभाग की पहल पर मानगो नगर निगम होल्डिंग टैक्स का समय पर भुगतान करने वालों के लिए नयी पहल शुरू की है. नगर निगम के सिटी मैनेजर प्रदीप कुमार ने बताया कि समय पर होल्डिंग टैक्स जमा करने वाले को निगम की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है. फिलहाल निगम 44,685 मकानों से टैक्स वसूल रहा है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

