वरीय संवाददाता, जमशेदपुर . झारखंड के विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में स्थायी प्रवृत्ति के कार्य ठेका श्रमिकों से कराने के खिलाफ विभिन्न ट्रेड यूनियन की ओर से किये गये शिकायत पर राज्य के श्रम आयुक्त के स्तर पर उद्योगों में जांच करने का प्रस्ताव पारित किया गया. सोमवार को झारखंड राज्य ठेका मजदूर परामर्शदातृ परिषद की बैठक राज्य के श्रम आयुक्त संजीव बेसरा की अध्यक्षता में रांची में हुई. बैठक में जमशेदपुर डेरी गम्हरिया के विभिन्न कर्मचारी की ओर से स्थायी प्रवृत्ति का कार्य ठेका श्रमिकों से कराने मामले में भी जांच करने का प्रस्ताव पारित किया गया. इसके अलावा विगत 28 जून 2024 की अधिसूचना के अनुसार ठेका मजदूरों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी पर बी डी ए भी अधिसूचित करने का प्रस्ताव पारित किया गया. अब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम निजी क्षेत्र के अलावा सरकारी प्रतिष्ठानों में भी लागू होगा. बैठक में संयुक्त श्रम आयुक्त डीके सिंह, इंटक नेता रघुनाथ पांडे, झारखंड इंटक के कोषाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव, परविंदर सिंह, मनोज कुमार सिंह सहित विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि एवं विभिन्न ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि उपस्थित थे.
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