Jamshedpur News :
एडीजे 5 सह मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमवी एक्ट) ने वाहन दुर्घटना में मृत रंजन कुमार सिंह के आश्रितों (पत्नी, पिता व नाबालिग पुत्र) को 20,75,245 रुपये देने का आदेश दिया. इसमें 50 फीसदी राशि पत्नी, व 25-25 फीसदी राशि पिता व पुत्र को मिलेगा. मालूम हो कि दो वर्ष पूर्व 19 जनवरी 2023 को सिदगोड़ा के लिट्टी चौक पर एक स्कूटर सवार ने रंजन कुमार सिंह की स्कूटर को टक्कर मार दी थी. जिसमें गंभीर रूप से घायल रंजन की 20 जनवरी 2023 को मौत हो गयी थी. जिसके बाद याचिकाकर्ताओ ने अधिवक्ता रविशंकर पांडेय के माध्यम से जमशेदपुर कोर्ट में याचिका दायर (केस 109/2023) की थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है