सेना प्रोटोकॉल उल्लंघन पर विवाद बरकरार
रक्षा मंत्रालय, आर्मी मुख्यालय दिल्ली तक मामला पहुंचने पर केस हुआ हाइप्रोफाइल
जेल से छूटने पर फौजी को लेकर स्थानीय सोनारी आर्मी कैंप रवाना हुए
Jamshedpur News :
जुगसलाई थाना में दर्ज हत्या के प्रयास, मारपीट और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के केस में जम्मू आर्मी में पदस्थापित हवलदार सूरज राय और उनके चचेरे भाई विजय राय को कोर्ट से जमानत मिल गयी. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुरेंद्र बेदिया की अदालत ने पुलिस सुपरविजन रिपोर्ट के आधार पर हत्या के प्रयास की धारा हटा दी, जिससे दोनों को जमानत मिलने में लाभ मिला.जमानत के बाद सूरज राय को देर शाम घाघीडीह सेंट्रल जेल से रिहा कर सोनारी आर्मी यूनिट रवाना किया गया. हालांकि, विजय राय के परिवार की अनुपस्थिति में बेलबांड प्रक्रिया पूरी न होने के कारण वह जेल में ही हैं.
प्रोटोकॉल उल्लंघन पर विवाद बरकरार
गिरफ्तारी के दौरान जुगसलाई पुलिस ने सूरज राय की गिरफ्तारी की सूचना जम्मू यूनिट या स्थानीय सोनारी आर्मी कैंप को नहीं दी थी, जिससे सेना प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ. इस पर पूर्व सैनिकों ने विरोध जताया. 17 मार्च को रिटायर्ड फौजियों ने डीसी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया, जिससे मामला रक्षा मंत्रालय और आर्मी मुख्यालय तक पहुंच गया.क्या है घटनाक्रम
14 मार्च को होली के दिन जुगसलाई थाना के ड्राइवर छोटू बिल्ला और सूरज राय के बीच विवाद हुआ था. थाना प्रभारी ने सूरज और विजय को बुलाकर प्रताड़ित किया और हथकड़ी लगाकर 15 मार्च को घाघीडीह जेल भेज दिया. पुलिस ने हत्या के प्रयास, सरकारी काम में बाधा और मारपीट की धाराएं लगायी, लेकिन सुपरविजन में हत्या का प्रयास की धारा हटने से आरोपियों को जमानत मिल गयी.फौजी केस की सुनवाई : कोर्ट में देर तक जमे रहे आर्मी व पुलिस अधिकारी
जमशेदपुर कोर्ट में फौजी के केस की सुनवाई को लेकर मंगलवार देर शाम तक स्थानीय सोनारी आर्मी यूनिट और जिला पुलिस के वरीय पदाधिकारी कोर्ट में मौजूद रहे. सिटी एसपी कुमार शिवाशीष और सीसीआर डीएसपी मनोज ठाकुर कोर्ट परिसर में सक्रिय रहे. वहीं, सोनारी आर्मी यूनिट के वरीय पदाधिकारी, सेवानिवृत्त आर्मी जवान और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के पदाधिकारी भी प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुरेंद्र बेदिया के कोर्ट के बाहर और परिसर में डटे रहे.
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