सजा के बिंदू पर 29 मार्च 2025 को होगी सुनवाई
केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत कुल 12 लोगों की हुई गवाही
Jamshedpur News :
पॉक्सो विशेष कोर्ट के न्यायाधीश सिरिस दत्त त्रिपाठी ने बिरसानगर थाना में दर्ज नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म मामले में जेल में बंद पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है. इसमें सेरेंगबेड़ा छोटागोविंदपुर के रहने वाले चंदन लोहार, आकाश घल, जस्सू सेवैया, गणेश बारी, गोविंद बारी शामिल हैं. मालूम हो कि पांच साल पूर्व 11 अगस्त 2020 को माता-पिता के काम में चले जाने के कारण नाबालिग घर में अकेले थी. उसी दौरान आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर घर से बाहर ले गया. बाद में चंदन लोहार समेत पांचों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था. घर से नाबालिग बेटी के गायब होने पर परिजनों ने बिरसानगर थाना में अपहरण व दुष्कर्म की धारा लगाकर केस दर्ज कराया था. इधर, कोर्ट में केस के अनुसंधान पदाधिकारी समेत 12 लोगों की गवाही हुई. कोर्ट ने केस की सजा के बिंदू पर अगली सुनवाई के लिए 29 मार्च की तिथि निर्धारित की है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

