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मानगो सहारा सिटी दुष्कर्म कांड में तत्कालीन डीएसपी ने कोर्ट में सरेंडर कर जमानत ली

Updated at : 27 Mar 2024 10:12 PM (IST)
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मानगो सहारा सिटी दुष्कर्म कांड में तत्कालीन डीएसपी ने कोर्ट में सरेंडर कर जमानत ली

Jamshedpur court news

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17 दिन पूर्व 11 मार्च को झारखंड हाइकोर्ट से आरोपी को जमानत मिली थी, हाइकोर्ट के आदेश से जमशेदपुर कोर्ट में 25-25 हजार मूल्य का दो बेल बॉन्ड भरा गया

मुख्य बिंदू

– पांच साल पूर्व 18 जनवरी 2019 को मानगो थाना में नाबालिग की मां ने दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

– दो साल पूर्व 2022 को तीन आरोपियों को 25-25 साल की सजा हो चुकी है, जबकि जमशेदपुर कोर्ट में 22 नामजद आरोपियों पर चल रहा है मामला.

मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर

पोक्सो विशेष कोर्ट की अनुपस्थिति में एडीजे 2 न्यायाधीश आभाष वर्मा (चार्ज कोर्ट) में बुधवार को मानगो सहारा सिटी दुष्कर्म कांड में तत्कालीन डीएसपी अजय करकेट्टा ने सरेंडर कर जमानत ली. आरोपी डीएसपी अजय करकेट्टा को 17 दिन पूर्व 11 मार्च 2024 को झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी के कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी थी. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रदीप मिश्रा ने हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में जमशेदपुर कोर्ट में 25-25 हजार रुपये मूल्य का दो बेल बॉन्ड भरकर जमानत की औपचारिकता पूरी की.

गौरतलब हो कि 18 जनवरी 2019 को मानगो थाने में नाबालिग की मां ने इंद्रपाल सिंह, शिव कुमार महतो, श्रीकांत महतो व अन्य आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा लगाकर प्राथमिकी दर्ज करायी थी. कोर्ट में पीड़िता ने कहा था बयान देने के बावजूद पुलिस ने अधिकारियों व रसूखवालों को आरोपी नहीं बनाया. इस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया. इसके बाद पुलिस ने नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म केस में गुड्डू गुप्ता, तत्कालीन थाना प्रभारी इमदाद अंसारी, तत्कालीन डीएसपी अजय केरकेट्टा, अमित सिंह, मुन्ना धोबी, अजित मिस्त्री उर्फ बुलेट मिस्त्री, उपेंद्र सिंह, शाहिद, अभिषेक मिश्रा, लंगड़ा मकसूद, मनोज सहाय, गुरप्रीत सिंह, शंभू द्विवेदी, करीम, तस्मीम अहमद, राजेश सिंह, तनुश्री नायक, सोनू नैयर, लड्डन उर्फ पाहुल, मैन्यर, कदमा के दिनेश अग्रवाल कुल 22 लोगों को आरोपी बनाया गया, जबकि इस केस में वर्ष 2022 को मानगो सहारा सिटी नाबालिग दुष्कर्म कांड में तीन दोषियों (इंद्रपाल सैनी, शिवकुमार महतो और श्रीकांत महतो) को 376 डी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के 25-25 वर्ष सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माना की सजा दे चुकी है.

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