धोखाधड़ी मामले में कदमा गौरी गौतम कंस्ट्रक्शन के बिल्डर, निदेशकों को 7.38 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश

Updated at : 11 Jun 2024 10:15 PM (IST)
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धोखाधड़ी मामले में कदमा गौरी गौतम कंस्ट्रक्शन के बिल्डर, निदेशकों को 7.38 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश

यह फैसला वाद संख्या 68/2010 में दिया.हालांकि कोर्ट ने 24 अप्रैल 2024 को ही सुनवाई के बाद आदेश दिया था, लेकिन चुनाव के बाद 6 जून 2024 को कोर्ट से पीड़ित पक्षकार को आदेश की प्रति व अन्य जरूरी कागजात सौंपा

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14 सालों के बाद जमशेदपुर कंज्यूमर कोर्ट का आया फैसलामुख्य बिंदूवर्ष 2010 में फ्लैट बेचने के नाम पर एक से पैसा लिया, बाद में बिल्डर ने चालाकी से दूसरे को फ्लैट बेच दिया था.

पीड़ित को भुगतान करने वाले राशि मेंन एक लाख रुपये मुआवजा, एक लाख रुपये लिटिगेशन कॉस्ट की राशि.

ये भी कार्रवाई हुईबिल्डर पर 7.38 लाख रुपये पर 18 फीसदी की दर से 14 साल का सूद का भी भुगतान का आदेश

मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर

लाखों की धोखाधड़ी मामले में कदमा गौरी- गौतम कंस्ट्रक्शन कंपनी, बिल्डर सह निदेशक रोहित कुमार सिंह, निदेशक अरुण सिंह, निदेशक गौरी देवी के खिलाफ 7.38 लाख रुपये के भुगतान का आदेश जमशेदपुर कंज्यूमर कोर्ट (डिस्ट्रिक कंज्यूमर रिड्रेशल कमीशन) ने दिया. यह फैसला वाद संख्या 68/2010 के तहत दिया. कोर्ट ने 24 अप्रैल 2024 को ही सुनवाई के बाद उक्त आदेश दिया था, लेकिन चुनाव के बाद 6 जून 2024 को कोर्ट से पीड़ित पक्षकार को आदेश की प्रति व अन्य जरूरी कागजात सौंपी गयी. 2010 में मानगो बैकुंठनगर निवासी विट्ठल कुमार ने गौरी गौतम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बिल्डर सह निदेशक रोहित कुमार सिंह, निदेशक अरुण सिंह, निदेशक गौरी देवी के खिलाफ पैसा लेकर फ्लैट दूसरे को बेचने का केस किया था. इसमें कोर्ट ने बिल्डर के खिलाफ आदेश पारित करते हुए पीड़ित विट्ठल कुमार को 5.38 लाख रुपये, एक लाख रुपये मुआवजा, एक लाख रुपये लिटिगेशन कॉस्ट के साथ केस करने की अवधि यानी पिछले 14 सालों का 18 फीसदी वार्षिक सूद के साथ भुगतान करने आदेश दिया.

एमजीएम : सैंकी यादव हत्याकांड में भाई की गवाही,आरोपी की पहचान की

जमशेदपुर :एडीजे-4 कोर्ट में मंगलवार को बालीगुमा में चार साल पूर्व हुए सैंकी यादव हत्याकांड में मृतक के भाई संदीप यादव की गवाही हुई. केस के सूचक संदीप यादव ने गवाही में केस का समर्थन किया.साथ ही आरोपी की पहचान भी की.

नागाडीह हत्याकांड में सिपाही की हुई गवाही

जमशेदपुर.

एडीजे-1 की कोर्ट में मंगलवार को बागबेड़ा थाना अंतर्गत नागाडीह में बच्चा चोरी के अफवाह में हुई चार लोगों की हत्या के मामले में सिपाही जयदेव दास की गवाही हुई. सिपाही जयदेव दास ने केस में चंड़ीगढ़ से आयी एफएसएल रिपोर्ट, सीडी जमा की थी.

छोटागोविदपुर: ब्राउन शुगर के केस में पुलिस पदाधिकारी की हुई गवाही

जमशेदपुर.

जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में मंगलवार को छोटागोविंदपुर थाना में ब्राउन शुगर के साथ पकड़े चार आरोपियों के केस में पुलिस पदाधिकारी सह सूचक एएसआइ कुमार तिलोतमा की गवाही हुई. तिलोतमा ने केस का समर्थन किया.कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अजय राठौर ने पैरवी की. मालूम हो कि वर्ष 2023 में धानचटानी में छोपमारी कर ब्राउन शुगर के साथ रंजीत मुंडा, रोहित सोरेन, पोम्पा प्रमाणिक व अरुप प्रमाणिक को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था. फिलहाल चारों आरोपी जमानत पर हैं.

चेक बाउंस में एक साल की सजा, 11.55 लाख रुपये भुगतान का आदेश

जमशेदपुर : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुशीला सोरेंग के कोर्ट ने मंगलवार को चेक बाउंस के केस में आरोपी सह गोलमुरी निवासी कमलजीत सिंह को एक साल की सजा के साथ 11.55 लाख रुपये भुगतान का आदेश दिया. इसमें 25 हजार रुपये जुर्माना की राशि शामिल है. कोर्ट में सूचक की ओर से अधिवक्ता केएम सिंह, अधिवक्ता अनिमेष राज मौजूद थे. मालूम हो कि आठ साल पूर्व कदमा की रहने वाली करूणा दीप ने गोलमुरी के कमलजीत सिंह के पिता को जमीन खरीदने के लिए साढ़े आठ लाख रुपये दिये थे, बदलने में करमजीत सिंह ने चेक दिया था पिता के निधन के बाद कमलजीत सिंह ने जमीन दूसरे बेच दिया था, चेक बाउंस के केस में कोर्ट से मंगलवार को फैसला हुआ. हालांकि जमीन खरीदने को लेकर दर्ज हुए धोखाधड़ी का केस अबतक लंबित है.

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