Jamshedpur News : जमीन से संबंधित गड़बड़ी होने पर पहले सीओ से मिलें, फिर एसडीओ कोर्ट में करें शिकायत
Updated at : 25 Jan 2026 1:21 AM (IST)
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जमशेदपुर (फाइल फोटो)
Jamshedpur News : बाराद्वारी स्थित ‘प्रभात खबर’ कार्यालय में शनिवार को कानूनी सलाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया.
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‘प्रभात खबर’ के कानूनी सलाह कार्यक्रम में अधिवक्ता जयद्रथ गोस्वामी ने दिये जवाब
Jamshedpur News :
बाराद्वारी स्थित ‘प्रभात खबर’ कार्यालय में शनिवार को कानूनी सलाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता जयद्रथ गोस्वामी ने पाठकों के सवालों का जवाब देते हुए कानूनी सलाह दी. शनिवार दोपहर 12 से एक बजे के बीच फोन कॉल के माध्यम से पाठकों ने कई सवाल पूछे. उन सवालों में से कुछ के जवाब हम यहां प्रकाशित कर रहे हैं. ‘प्रभात खबर’ की ओर से प्रत्येक शनिवार को कानूनी सलाह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है. पाठक मोबाइल नंबर 9608015612 पर अधिवक्ता से कानूनी सलाह ले सकते हैं.सवाल :
मैंने एक जमीन खरीदी थी. बाद में देखा गया कि वह प्लॉट दो खाता में चढ़ा हुआ है. ऐसे में वह अपना कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं. उन्हें क्या करना चाहिए ?आरपी सिंह (चाकुलिया)
जवाब :
आपको एक पत्राचार उपायुक्त को करना होगा. जिसमें आप अपने जमीन से संबंधित पूरी जानकारी अंकित करें. साथ ही त्रुटियों के संबंध में जानकारी दें. उपायुक्त के आदेश के बाद अंचलाधिकारी के कार्यालय से यह ठीक होगा. इस संबंध में कोई परेशानी होने पर आप उपायुक्त से इसकी शिकायत कर सकते हैं.सवाल :
वर्ष 2013 में उन्होंने एक सामान्य जाति के व्यक्ति से जमीन खरीदी थी. उस जमीन का म्यूटेशन भी है. लेकिन अब उस जमीन पर लोन नहीं मिल रहा है. जिस कारण से मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूं. बेचने पर भी उसकी सही कीमत नहीं मिल रही है ?एस मुंशी (चक्रधरपुर)
जवाब :
आपकी जमीन वर्तमान में सीएनटी एक्ट में आ गया है. इस कारण से आपको कोई लोन नहीं मिल रहा है. सीएनटी एक्ट के अधीन आने वाली जमीन से संबंधित कई नियम हैं. इस संबंध में विशेष जानकारी के लिए आप डीसीएलआर से मिल सकते हैं. आपकी समस्या का समाधान होगा.सवाल :
14 फीट की एक सरकारी सड़क है. जिसपर अतिक्रमण कर लिया गया है. उस रोड की चौड़ाई वर्तमान में आठ फीट हो गयी है. इस संबंध में उपायुक्त और सीओ-बीडीओ को आवेदन देकर शिकायत की गयी. जिसके बाद उक्त मकान तोड़ने के लिए नोटिस भी हुआ, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई ?राकेश (सरायकेला-खरसावां)
जवाब :
इस संबंध में आप एसडीएम कोर्ट में फिर से आवेदन करें. अंडर सेक्शन 133 के तहत एसडीएम कोर्ट में संयुक्त रूप से केस दर्ज करायें. सड़क को कोई भी व्यक्ति अवरुद्ध नहीं कर सकता है.सवाल :
एक बिल्डर से पांच साल पहले एक जमीन खरीदी थी. लेकिन बिल्डर ने उसी जमीन को तीन साल बाद एक बार फिर दूसरे व्यक्ति को बेच दिया है ?एमपी जायसवाल (बारीडीह)
जवाब :
चूंकि आप पहले खरीदार हैं, इसलिए आप अपनी जमीन का सीओ कार्यालय में जाकर सबसे पहले म्यूटेशन करवायें. उसे कब्जा में लें. उसके बाद इसकी जानकारी लिखित रूप से सीओ को दें.सवाल :
वर्ष 2005 से वह गंभीर बीमारी के कारण बेड पर थे. जिस कारण आधार कार्ड नहीं बना पाये हैं. 2022 से वह थोड़ा चलना-फिरना शुरू किये हैं. वोटर आइडी और अन्य सर्टिफिकेट में अलग-अलग जन्म तिथि दर्ज है. ऐसे में आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है?श्यामल महतो (तडंगा, चाकुलिया )
जवाब :
इसके लिए आप सबसे पहले अपने स्थानीय विधायक या सांसद से एक पत्र लिखवायें, जिसमें यह दर्ज हो कि वह आपको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं. उसके बाद किसी अधिवक्ता की मदद से एक शपथ पत्र बनवायें कि जो भी सार्टिफिकेट उनके पास है, उसमें दर्ज नाम और जन्म तिथि सही है. उसके बाद आप आधार कार्ड सेंटर में जाकर अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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