मानगो में मानवाधिकार जागरुकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन
Jamshedpur News :
झारखंड सिविल राइट्स एसोसिएशन (जेसीआरए) की ओर से मानगो में मानवाधिकार जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मानवाधिकार कार्यकर्ता मनोज मिश्रा थे. उन्होंने लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी देते हुए कहा कि यदि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना देने के बावजूद पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इनकार करती है, तो पीड़ित व्यक्ति को निराश होने की जरूरत नहीं है. मनोज मिश्रा ने बताया कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173(4) के तहत पीड़ित व्यक्ति लिखित शिकायत डाक के माध्यम से संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है. पुलिस अधीक्षक स्वयं मामले की जांच कर सकते हैं या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी को जांच का निर्देश दे सकते हैं. ऐसे अधिकारी को उस अपराध की जांच से जुड़े सभी अधिकार प्राप्त होंगे, जो थाना प्रभारी के पास होते हैं. उन्होंने आगे कहा कि यदि इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है, तो पीड़ित व्यक्ति धारा 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है, जहां मामले की सुनवाई की जाती है. दोषी पाये जाने पर संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो सकती है. साथ ही वेतन वृद्धि रोकने, डिमोशन, निलंबन या बर्खास्तगी जैसी कार्रवाई भी हो सकती है.मनोज मिश्रा ने बताया कि यह प्रावधान पुरानी सीआरपीसी की धारा 154(3) के समान है, जिसके तहत एफआइआर दर्ज न होने पर पीड़ित को राहत मिलती है. कार्यक्रम में जेसीआरए के विष्णु लाल, जिष्णु महतो के अलावा जीवन ज्योति संस्था से आरबी सहाय, बीएल प्रसाद, जितेंद्र राय, बीके दास, एसपी सिंह समेत कई लोग मौजूद थे.
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