हिमांशु हत्याकांड : नीरज सिंह की जमानत पर फैसला आज

जमशेदपुर के हिमांशु सिंह हत्याकांड में आरोपी नीरज सिंह की जमानत याचिका पर आज सीजेएम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। बचाव और अभियोजन पक्ष ने रखी अपनी दलीलें।
वरीय संवाददाता, जमशेदपुर
हिमांशु सिंह हत्याकांड में जेल में बंद भाजपा नेता सह डीडी बार के मालिक नीरज सिंह की जमानत पर गुरुवार को सीजेएम कोर्ट फैसला सुनायेगी. मंगलवार को कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश झा ने लंबी बहस की थी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रकाश झा ने हिमांशु सिंह की हत्या के मामले में थाना में दर्ज केस के अलावा नीरज सिंह की गिरफ्तारी और रिमांड पर सवाल खड़े किये थे. प्रकाश झा ने बताया था कि हिमांशु सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने काफी लापरवाही बरती है. पुलिस ने नीरज सिंह को राजस्थान से गिरफ्तार किया था और चार दिनों की ट्रांडिज रिमांड पर लेने के बाद कुछ ही घंटे में उन्हें लेकर शहर आ गयी थी. मगर कोर्ट में पेश करने की बजाय तीन दिनों तक शहर में रखकर उनसे पूछताछ की. पुन: पुलिस ने पूछताछ के लिए नीरज सिंह को 72 घंटे की रिमांड पर ले लिया. अधिवक्ता ने हाइकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले का हवाला देते हुए पुलिस की कार्रवाई को गलत ठहराया है. वहीं, इस मामले में नीरज सिंह को जमानत देने की अपील की है.
दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक उत्तम कुजूर ने जमानत को खारिज करने की अपील की है. उन्होंने कोर्ट को बताया है कि हिमांशु हत्याकांड में पुलिस की जांच में यह बातें आयी है कि नीरज सिंह ने हत्यारोपी के साथ मोबाइल पर बातें की थीं. विवाद की शुरुआत भी डीडी बार से ही हुई थी. ऐसे में नीरज सिंह की जमानत को खारिज किया जाये.
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