एक साल की सजा व 5.70 लाख रुपये जुर्माना का निचली अदालत का फैसला बरकरार
Jamshedpur News :
एडीजे -5 मंजू कुमारी के कोर्ट ने चेक बाउंस में सजायाफ्ता सह मानगो के विजया ग्रीनअर्थ सोसाइटी में रहने वाले सौरभ कुमार सिंह की अपील याचिका को खारिज कर दिया. साथ ही जुर्माना की राशि 5.70 लाख रुपये की जगह 10 लाख रुपये करने का फैसला सुनाया. इससे पूर्व प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रिचेश कुमार ने सात माह पूर्व गत 17 फरवरी 2025 को फैसला सुनाते हुए आरोपी सौरभ कुमार सिंह को एक साल का कारावास और चेक राशि समेत 5.70 लाख रुपये जुर्माना भुगतान का फैसला सुनाया था. गौरतलब हो कि बर्मामाइंस न्यू केबल टाउन के रहने वाले ओमप्रकाश सिंह ने सौरभ कुमार सिंह को 8.50 लाख रुपये व्यापार के लिए दोस्ताना कर्ज दिया था, लेकिन सौरभ कुमार सिंह ने साढ़े तीन लाख रुपये लौटाया, शेष पांच लाख रुपये का चेक दिया था. यह चेक 13 मार्च 2023 को बाउंस हो गया था. इसके बाद पीड़ित ओम प्रकाश सिंह ने चेक बाउंस का केस किया था. कोर्ट ने ओम प्रकाश सिंह के पक्ष व चेक डिफॉल्टर सौरभ कुमार सिंह के खिलाफ फैसला सुनाया था. वहीं सौरभ कुमार सिंह जिला कोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए अपील याचिका दाखिल की. लेकिन कोर्ट ने उनकी अपील याचिका को खारिज कर दिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

