गुड़ाबांदा : नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास व एक हजार रुपये का जुर्माना

Edited by KUMAR ANAND
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जमशेदपुर (फाइल फोटो)

गुड़ाबांदा: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास और एक हजार रुपये का जुर्माना

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तीन साल पुराना 21 अप्रैल 2021 का मामला,केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत कुल 12 लोगों की हुई थी गवाही मुख्य संवाददाता,जमशेदपुर पॉक्सो विशेष कोर्ट(न्यायाधीश सिरिश दत्त त्रिपाठी) ने शुक्रवार को गुड़ाबांदा थाना में दर्ज मुराकाटी गांव की रहने वाली 12 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में जेल में बंद आरोपी अनुकूल महतो को 20 साल का सश्रम कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.इससे पूर्व 21 मई को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया था. मालूम हो कि तीन साल पूर्व नाबालिग के माता-पिता महुआ चुनने के लिए जंगल की ओर गये थे. इस दौरान नाबालिग छात्रा साइकिल मांगने परिचित अनुकूल महतो के घर गयी थी. उस दौरान अनुकूल महतो ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था. घटना के बाद पीड़िता ने आपबीती माता-पिता को सुनायी. गुड़ाबांदा थाना में पॉक्सो एक्ट की धारा लगाकर आरोपी अनुकूल महतो के विरुद्ध केस दर्ज किया गया था. केस दर्ज होने के बाद आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की गयी थी. तब से लेकर अबतक आरोपी जेल में बंद है. इधर, जमशेदपुर में हुए केस की सुनवाई के दौरान आरोपी जेल से वीडियो कॉनफ्रेसिंग से जुड़ा था.

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