जमशेदपुर: सवा तीन साल बाद जिले के सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल अवधि का रुका वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है. 31 मार्च तक कर्मचारी कटे वेतन की निकासी कर सकेंगे.
हालांकि कर्मचारियों को सक्षम पदाधिकारी के पास आवेदन अवकाश स्वीकृत कराना होगा. मामला 7 सितंबर 2010 और 28 फरवरी 2011 का है. तब अखिल भारतीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर गये थे.
जिले के कर्मचारी 7 सितंबर को हड़ताल पर गये थे. सरकार से पूर्व अनुमति के बिना हड़ताल में भाग लेने पर सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम (8) 2 का उल्लंघन माना गया. बाद में तत्कालीन वित्त सचिव ने महासंघ की मांग पर वेतन रोकने का आदेश वापस ले लिया. हड़ताल वाले दिन को उपाजिर्त अवकाश में समायोजित किया जायेगा.