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दहेज हत्या में पति,सास और देवर दोषी करार

संवाददाता, जमशेदपुर दहेज के लिए बहू रीना देवी की गला दबाकर हत्या के आरोपी पति अशोक कुमार, देवर अंजनी कुमार और सास सीतापति देवी को एडीजे-वन की अदालत ने गुरुवार को दोषी करार दिया. तीनों को 20 जून को सजा सुनायी जायेगी. इस मामले रीना देवी के पिता सिया यादव ने टेल्को थाना में दहेज […]

संवाददाता, जमशेदपुर दहेज के लिए बहू रीना देवी की गला दबाकर हत्या के आरोपी पति अशोक कुमार, देवर अंजनी कुमार और सास सीतापति देवी को एडीजे-वन की अदालत ने गुरुवार को दोषी करार दिया. तीनों को 20 जून को सजा सुनायी जायेगी. इस मामले रीना देवी के पिता सिया यादव ने टेल्को थाना में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था. घटना 11 मार्च 2012 की है. इस मामले में कुल 11 लोगों की गवाही कोर्ट में हुई. मृतका पक्ष से पीपी वीरेंद्र कुमार प्रसाद ने कोर्ट में दलील रखी. बताया जाता है कि प्रेमनगर रोड नंबर दो निवासी रीना की शादी 28 मई 2011 को लक्ष्मी नगर के झबरू बागान निवासी अशोक कुमार के साथ हुई थी. शादी में रीना के पिता ने पांच लाख रुपये नकद, 71 हजार रुपया (गाड़ी के लिए), गहने सहित कई सामान दिया गया था. शादी के 15 दिन बाद गोलमुरी टीनप्लेट कंपनी में रीना के पति अशोक कुमार की नौकरी पक्की हो गई. उसके बाद रीना के ससुराल वाले और दहेज की मांग करने लगे. रीना के पिता ने 1.5 लाख रुपये फिर से रीना के पति को दिये. इसी दौरान 11 मार्च 2012 को अशोक कुमार ने अपने ससुर को फोन कर कहा कि वह उनकी बेटी को मार देगा. इसके बाद रीना का भाई गोपाल उसके सुसराल पहुंचा. यहां गोपाल को बहन से नहीं मिलने दिया गया. इसके बाद रीना को ससुरालवाले टिनप्लेट अस्पताल ले गये, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि गला दबाने से उसकी मौत हुई है.

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