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कल्लू घोष हत्याकांड में पांच दोषी, सजा आज

जमशेदपुर : बिष्टुपुर थानांतर्गत धातकीडीह हरिजन बस्ती के कल्लू घोष हत्याकांड के आरोपी होलिया मुखी, गणेश घोष उर्फ खुजली गणेश, टीका मुखी, विकास मुखी उर्फ खून मुखी और ज्योति मुखी को जिला जज- 5 की अदालत ने गुरुवार को दोषी करार दिया. सजा 31 अगस्त को सुनायी जायेगी. इस मामले में 10 लोगों की गवाही […]

जमशेदपुर : बिष्टुपुर थानांतर्गत धातकीडीह हरिजन बस्ती के कल्लू घोष हत्याकांड के आरोपी होलिया मुखी, गणेश घोष उर्फ खुजली गणेश, टीका मुखी, विकास मुखी उर्फ खून मुखी और ज्योति मुखी को जिला जज- 5 की अदालत ने गुरुवार को दोषी करार दिया. सजा 31 अगस्त को सुनायी जायेगी. इस मामले में 10 लोगों की गवाही हुई थी. हत्याकांड के संबंध में मृतक के भाई मुन्ना ने बिष्टुपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया था. घटना 18 मई 2016 की है. घटना के संबंध में बताया जाता है

कि घटना के दिन कल्लू अपने घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठ कर योगा कर रहा था. तभी गोली चलने की आवाज आयी. जब कल्लू का भाई मुन्ना घर से बाहर निकला, तो देखा कि कल्लू चबूतरा के पास लहूलुहान पड़ा है. सभी ने कल्लू को बारी-बारी से गोली भी मारी. जाते वक्त अपराधियों ने मौके पर तीन चार हवाई फायरिंग की और गवाही देने पर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गये थे. कल्लू घोष के अधिवक्ता रामचंद्र कर ने बताया कि कल्लू घोष पर 26 सितंबर 2015 को भी आरोपियों ने सुबह के समय तलवार से हमला करके जख्मी कर दिया था.

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