जमशेदपुर : गोलमुरी में बारीडीह निवासी 26 वर्षीय मनीष कुमार की पत्थर से कुचल कर हत्या करने के आरोपी धीरज लाल रजक को एडीजे- 10 की कोर्ट ने उम्र कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. इस मामले में कोर्ट ने धीरज को पूर्व में दोषी करार कर दिया था. घटना 18 मई 2013 की है. घटना के संबंध में बताया जाता है कि केबुल कंपनी के डायरेक्टर्स बंगला के सुरक्षाकर्मियों की गुमटी में अपराधियों ने पत्थर से कुचल कर मनीष की हत्या कर दिया था. पत्थर से कुचलने के पूर्व अपराधियों ने मनीष का गला भी घाेंट दिया था. गौरतलब है कि घटना के दिन मनीष शाम सात बजे के करीब अपने परिचित के साथ स्कूटर पर साकची की ओर गया था. इसके बाद वह टुइलाडूंगरी स्थित रिश्तेदार के घर की ओर जा रहा था उसी दौरान उसकी हत्या कर दी गयी.
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हत्यारोपी को उम्रकैद की सजा और 10 हजार जुर्माना
जमशेदपुर : गोलमुरी में बारीडीह निवासी 26 वर्षीय मनीष कुमार की पत्थर से कुचल कर हत्या करने के आरोपी धीरज लाल रजक को एडीजे- 10 की कोर्ट ने उम्र कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. इस मामले में कोर्ट ने धीरज को पूर्व में दोषी करार कर दिया था. घटना 18 […]
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