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दहेज हत्या के आरोपी पति को 10 वर्ष का कारावास

Updated at : 28 Mar 2024 9:32 PM (IST)
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दहेज हत्या के आरोपी पति को 10 वर्ष का कारावास

हुसैनाबाद थाना क्षेत्र का रहने वाला है आरोपी

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मेदिनीनगर. पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के पंचम जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी पति भीम कुमार उर्फ भीम राम को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. मामला हुसैनाबाद थाना क्षेत्र का है. झरगड़ा गांव के भोलाराम ने भीम कुमार उर्फ भीमराम व अन्य लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. आरोप लगाया था कि अभियुक्त की पत्नी संजू देवी (अब मृत) लगभग दो-ढाई माह तक ससुराल में ठीक से रही. इसके बाद पति, उसका भाई सूरज एवं उसकी पत्नी शीला संजू देवी से 50 हजार व मोटरसाइकिल की मांग करने लगे. मांग पूरी नहीं हुई, तो संजू देवी को प्रताड़ित करने लगे. इसकी जानकारी संजू देवी ने अपने माता-पिता को दी. सूचना मिलने पर संजू देवी की मां पुत्र अजय राम व ललिता के साथ उसकी ससुराल गयी. आरोप था कि इन लोगों के समक्ष भोलाराम ने मारपीट की थी. तब संजू देवी की मां कौशल्या देवी ने दामाद को 20 हजार रुपया भी दिया. शेष पैसा बाद में देने की बात कही. पैसा लेने के बाद दूसरे दिन एक जुलाई 2021 को कौशल्या देवी को सूचना मिली कि उनकी बेटी जल गयी है. इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जिसके बाद सूचक तथा उसके परिवार के अन्य सदस्य अस्पताल पहुंचे. जहां संजू देवी ने अपने माता-पिता को बताया था कि पति भीम कुमार उर्फ भीम राम, शीला देवी व सूरज राम मिलकर उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे. पैसा नहीं मिलने के कारण उसे जला दिया था. अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए पति को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी. अन्य आरोपियों को विचारण अलग चल रहा है.

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