जेपी केंद्रीय कारा के 14 सजायफ्ता कैदियों को छोड़ने का आदेश

Updated at : 04 Mar 2025 8:21 PM (IST)
विज्ञापन
जेपी केंद्रीय कारा के 14 सजायफ्ता कैदियों को छोड़ने का आदेश

बैठक में जेपी केंद्रीय कारा में बंद 38 सजायफ्ता कैदियों की सूची भेजी गयी थी

विज्ञापन

17 फरवरी को झारखंड राज्य पुनरीक्षण बोर्ड की बैठक सीएम की अध्यक्षता में हुई

बैठक में जेपी केंद्रीय कारा में बंद 38 सजायफ्ता कैदियों की सूची भेजी गयी थी हजारीबाग. जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में सजा काट रहे 14 कैदियों को मुक्त करने का आदेश झारखंड राज्य पुनरीक्षण पार्षद दिया है. जेल से रिहा होने वाले कैदियों में चतरा के सिमरिया थाना कांड संख्या 307/87 के आरोपी बलदेव साव, गिरिडीह के डुमरी थाना कांड संख्या 80 /91 के बंधन पंडित, राजधनवार थाना कांड 166/2008 के शंकर राय, पलामू के विश्रामपुर थाना कांड संख्या 41/2001 के संजय सिंह, धनबाद कतरास थाना कांड संख्या 28/2010 के विधाता सिंह, चतरा के हंटरगंज थाना कांड 110/2007 के दिनेश दास, बोकारो के नावाडीह थाना कांड 104/ 2007 के भुवनेश्वर घांसी, गिरिडीह के गावां थाना कांड 6/2004 के गोपाल सिंह, बोकारो के कसमार थाना कांड 33/2008 के राबुल अंसारी, जलील अंसारी, धनबाद के झरिया थाना कांड 48/ 2009 के भोला गिरी, चतरा के पिपरवार थाना कांड 49/2001 के अजय कुमार मिश्रा, धनबाद के कसमार थाना कांड 33/2006 के छोटू अंसारी और बोकारो के पिंडराजोरा थाना कांड संख्या सुभाष बौरी के नाम शामिल हैं. जानकारी के अनुसार, 17 फरवरी को झारखंड राज्य पुनरीक्षण बोर्ड की बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई थी. जिसमें जेपी केंद्रीय कारा में बंद 38 सजायफ्ता कैदियों की सूची भेजी गयी थी. इसमें 14 सजायफ्ता कैदियों को रिहा करने का निर्देश दिया गया है.

जेपी केंद्रीय कारा अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने कहा कि 14 सजायफ्ता कैदियों को मुक्त करने का आदेश आया है. सरकारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 14 सजायफ्ता कैदियोंं को मुक्त किया जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola