Hazaribagh: गांव में 5000 वर्गफीट से बड़ा मकान बना रहे हैं तो पहले पढ़ लें ये नियम, नक्शा पास कराना होगा अनिवार्य

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झारखंड में 5000 वर्गफीट से बड़े भवनों के निर्माण के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य है। जिला परिषद ने नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।

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हजारीबाग: ग्रामीण क्षेत्रों में पांच हज़ार वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल वाले भवनों के निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृत कराना अनिवार्य है. ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखंड सरकार के निर्देश के तहत झारखंड पंचायत भूमि विकास (नक्शा एवं भवन निर्माण) नियमावली, 2017 के अंतर्गत झारखंड बिल्डिंग बायलॉज 2016 को पंचायत राज संस्थाओं के क्षेत्रों में भी लागू किया गया है. ऐसे भवनों का नक्शा स्वीकृत करने का अधिकार जिला परिषद को दिया गया है. इस संबंध में हजारीबाग जिला प्रशासन ने विशेष निर्देश जारी किए हैं.

ऑनलाइन नक्शा की स्वीकृति

नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होंगी.भवन मालिक या निर्माणकर्ता निबंधित वास्तुविद (आर्किटेक्ट) के माध्यम से झारखंड भवन योजना अनुमोदन एवं निगरानी प्रणाली पर आवेदन कर सकते हैं. जिला परिषद ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2017 के बाद बिना नक्शा स्वीकृत कराये किया गया भवन निर्माण अवैध माना जाएगा और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जायेगी.

शहरी क्षेत्र से सटे ग्रामीण इलाकों में भी ऐसे कई निर्माण संज्ञान में आये हैं. इनमें मकान, दुकान, अस्पताल, बैंक, मार्केट और विद्यालय समेत अन्य भवन शामिल हैं. जिला प्रशासन एवं जिला परिषद ऐसे निर्माणों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेगा. जिला परिषद ने लोगों से निर्माण शुरू करने से पहले नक्शा स्वीकृत कराने की अपील की है. निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन के बाद नक्शा पारित होने पर ही निर्माण कार्य कराने को कहा गया है.


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