ePaper

सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ केस पर हाइकोर्ट में सुनवाई

Updated at : 11 Jun 2025 1:06 AM (IST)
विज्ञापन
सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ केस पर हाइकोर्ट में सुनवाई

झारखंड हाइकोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के एक मामले में दुमका की एमपी-एमएलए विशेष अदालत में चल रहे क्रिमिनल केस को निरस्त करने की याचिका पर सुनवाई की.

विज्ञापन

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के एक मामले में दुमका की एमपी-एमएलए विशेष अदालत में चल रहे क्रिमिनल केस को निरस्त करने की याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने प्रार्थी और सरकार का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया. अब अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने अदालत को बताया कि सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ लगाये गये आरोप निराधार हैं. प्राथमिकी में यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने किसके खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया. देवघर के कुंदा थाना में कांड संख्या-89/2019 के तहत दर्ज प्राथमिकी में उन पर 15 मई 2019 को कुंदा हवाई अड्डे के निकट एक चुनावी कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है. दुमका की एमपी-एमएलए विशेष अदालत में मामले की सुनवाई जारी है, और सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. अदालत ने इस मामले में संज्ञान ले लिया है.

28 जुलाई को होगी जेल सुधार जनहित याचिका की अगली सुनवाई

रांची. हाइकोर्ट ने राज्य में जेलों की व्यवस्था में सुधार को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद मामले में अन्य बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तिथि निर्धारित की. राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर कर बताया गया कि मॉडल जेल मैनुअल पर कैबिनेट की सहमति मिलने के बाद उसे अधिसूचित कर लागू कर दिया गया है. वहीं, मामले में एमीकस क्यूरी अधिवक्ता मनोज टंडन ने पैरवी की. गौरतलब है कि जेल सुधार व मॉडल जेल मैनुअल के मामले में हाइकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि मॉडल जेल मैनुअल के मामले में क्या कार्रवाई हुई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जेल की व्यवस्था में सुधार तथा मॉडल जेल मैनुअल बनाया जाना है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
PRAVEEN

लेखक के बारे में

By PRAVEEN

PRAVEEN is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola