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अफसरों पर प्राथमिकी दर्ज करें

बड़कागांव गोलीकांड. हजारीबाग की अदालत ने दिया आदेश चार अगस्त को हुई थी पुलिस व ग्रामीणों में झड़प रांची : हजारीबाग के बड़कागांव में 14 अगस्त को हुई पुलिस व ग्रामीणों के बीच झड़प व गोली कांड के मामले में अदालत ने पुलिस व प्रशासन के अफसरों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. […]

बड़कागांव गोलीकांड. हजारीबाग की अदालत ने दिया आदेश
चार अगस्त को हुई थी पुलिस व ग्रामीणों में झड़प
रांची : हजारीबाग के बड़कागांव में 14 अगस्त को हुई पुलिस व ग्रामीणों के बीच झड़प व गोली कांड के मामले में अदालत ने पुलिस व प्रशासन के अफसरों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. अदालत ने इसी मामले में जेल में बंद विचाराधीन बंदी संजय राम के आवेदन पर यह आदेश दिया है. काेर्ट का आदेश 21 नवंबर को बड़कागांव थाना भेजा गया है. बंदी संजय राम ने कोर्ट में कंप्लेन केस दायर किया था.
उसने अपनी शिकायत में प्रशासन व पुलिस के अफसरों पर गोली चलाने और बेवजह लाठी चार्ज करने का आरोप लगाया है. यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस ने घायलों को सदर अस्पताल में भरती कराया, लेकिन प्राथमिकी में इसका जिक्र तक नहीं किया.
क्या था मामला
बड़कागांव के ढेंगा गांव में एनटीपीसी के पकरी बरवाडीह कोल माइनिंग प्रोजेक्ट के विरोध में पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव व विधायक निर्मला देवी के नेतृत्व में किसान सभा आयोजित की गयी थी. इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हुई थी. पुलिस वाहन में आग लगा दी गयी थी. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की आेर से फायरिंग की गयी. कई पुलिसकर्मी व प्रदर्शनकारी घायल हुए थे. कुछ को गोली भी लगी थी.
अभियुक्‍तों में एसडीओ, सीओ व बीडीओ भी
1. अनुज कुमार, एसडीओ सदर हजारीबाग 2. प्यारे लाल, सीओ बड़कागांव
3. दिनेश कुमार, डीएसपी 4. अनंत कुमार, कार्यपालक दंडाधिकारी 5. अशोक चोपड़ा, बीडीओ बड़कागांव 6. विजोय केरकेट्टा, थाना प्रभारी उरीमारी 7. पंकज कुमार, थाना प्रभारी केरेडारी 8. रामदयाल मुंडा, एसआइ बड़कागांव थाना 9. जयप्रकाश सिंह, हवलदार बड़कागांव थाना 10. दिलीप कु रिजवी व हरिशंकर तिवारी, सिपाही 11. एसके तिवारी, मैनेजर एनटीपीसी 12. रविंद्र सिंह, जीएम एनटीपीसी 13. रविंद्र सिंह, कांट्रेक्टर 14. झमन महतो, ग्रामीण 15. दिलीप कुमार, ग्रामीण 16. शिव दयाल महतो, कांट्रेक्टर

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