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झारखंड : महिला ने तीन तलाक बोलने पर पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी

Updated at : 01 Aug 2019 8:58 PM (IST)
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झारखंड : महिला ने तीन तलाक बोलने पर पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी

हजारीबाग (झारखंड) : संसद से तीन तलाक विधेयक के पारित होने से उत्साहित हजारीबाग की एक मुस्लिम महिला ने पिछले महीने उसे तीन बार तलाक कहने को लेकर पति के खिलाफ बृहस्पतिवार को प्राथमिकी दर्ज करायी. बिष्णुगढ़ थाने के प्रभारी निरीक्षक गणेश कुमार सिंह ने बताया कि तीन बच्चों की मां सुबेदा खातून ने जुलाई […]

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हजारीबाग (झारखंड) : संसद से तीन तलाक विधेयक के पारित होने से उत्साहित हजारीबाग की एक मुस्लिम महिला ने पिछले महीने उसे तीन बार तलाक कहने को लेकर पति के खिलाफ बृहस्पतिवार को प्राथमिकी दर्ज करायी.

बिष्णुगढ़ थाने के प्रभारी निरीक्षक गणेश कुमार सिंह ने बताया कि तीन बच्चों की मां सुबेदा खातून ने जुलाई में बिना सोचे-समझे उसे तीन बार तलाक कहने को लेकर पति दिलदराज अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी.

दोनों नवाला इलाके में रहते हैं. उसने शिकायत दर्ज करायी कि उसका पति दहेज और अन्य बातों को लेकर हमेशा उसके साथ मारपीट करता था और उसे शादी के चार साल बाद घर से निकाल दिया. महिला ने पुलिस से कहा कि 30 जुलाई को राज्यसभा से तीन तलाक विधेयक के पारित होने के बाद उसने हिम्मत जुटाई और वह उसके पास पहुंची.

निरीक्षक ने कहा कि उसने भादसं की धारा 498 ए (विवाहित महिला के साथ क्रूरता) और दहेज कानून के तहत मामला दर्ज किया है और मामले की जांच की जा रही है. बिष्णुगढ़ के बाशिंदों ने खातून की बहादुरी की प्रशंसा की और पतियों के उत्पीड़न की शिकार ऐसी सभी पीड़िताओं से ऐसा ही करने का आह्वान किया.

बिष्णुगढ़ के उपसंभागीय पुलिस अधिकारी सहदेव साव ने कहा कि हम यह तय करने के लिए इस मामले का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर रहे हैं कि कि तीन तलाक विधेयक इसमें लागू होगा या नहीं, लेकिन पति के खिलाफ 498 ए और दहेज कानून के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी.

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