अभियुक्त को दो साल कारावास की सजा

Updated at : 11 Mar 2025 8:44 PM (IST)
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अभियुक्त को दो साल कारावास की सजा

10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया

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गुमला. गुमला व्यवहार न्यायालय के एडीजे तीन भूपेश कुमार की अदालत ने गांजा बेचने के अभियुक्त बसिया प्रखंड निवासी मो मकबूल आलम को एनडीपीएस एक्ट के तहत दो साल कारावास की सजा सुनायी व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. अभियुक्त द्वारा जुर्माना नहीं भरने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. बताते चलें कि वर्ष 2017 में बसिया पुलिस व सीओ द्वारा अभियुक्त मकबूल के घर में छापेमारी की गयी थी. इस क्रम में उसके पास से दो किलो गांजा बरामद हुआ था. इसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था.

पुलिस ने दो बकरी चोरों को पकड़ कर भेजा जेल

पालकोट. पालकोट पुलिस ने बकरी चोरी करने वाले दो चोरों को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया. इसमें जुरिया लोहरदगा निवासी नईम अंसारी (28) व जमीर अंसारी (26) शामिल हैं. इस संबंध में एसआइ गौतम वर्मा ने बताया कि बसिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को गुप्ता सूचना मिली थी कि पालकोट थाना क्षेत्र के पोजेंगा गांव के पुल के पास ग्रे-कलर के होंडा कार से जिसका नंबर (जेएच-01बीए-0789) में बकरी चोरी कर झिकिरिमा गांव की तरफ भाग रहे हैं. सूचना पाकर एसआइ राम पुकार बैठा व सशस्त्र बल व ग्रामीणों के सहयोग से सारूबेड़ा गांव में उक्त गाड़ी को पकड़े. इसमें चार बकरी व दो खस्सी मिले. वहीं दोनों चोर जुरिया लोहरदगा गांव निवासी नईम अंसारी व जमीर अंसारी हैं. दोनों चोरों को न्यायिक हिरासत में लेते हुए गुमला जेल भेज दिया गया. इसके अलावा चोरी के वाहन, बकरी व खस्सी को पालकोट पुलिस जब्त कर लिया है. छापेमारी में एसआइ गौतम वर्मा, एसआइ राम पुकार बैठा आदि मौजूद थे. इसके अलावा नईम अंसारी का कुडू थाना में आपराधिक मामला दर्ज है.

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