नो एंट्री के समय में संशोधन, अब सुबह 7.30 बजे से प्रभावी होगा नियम

Updated at : 11 Apr 2026 9:17 PM (IST)
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नो एंट्री के समय में संशोधन, अब सुबह 7.30 बजे से प्रभावी होगा नियम

नो एंट्री के समय में संशोधन, अब सुबह 7.30 बजे से प्रभावी होगा नियम

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गुमला. अनुमंडल पदाधिकारी सह दंडाधिकारी कार्यालय गुमला राजीव नीरज ने शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और जाम की समस्या से निपटने के लिए मालवाहक वाहनों के प्रवेश समय में बदलाव किया है. पूर्व में 24 मार्च को हुई बैठक के निर्णय के अनुसार शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक निर्धारित थी. हालांकि प्रशासन द्वारा जारी नवीनतम आदेश के तहत इस समय सीमा में आंशिक संशोधन किया गया है. अब गुमला शहरी क्षेत्र में भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध सुबह 7.30 बजे से शाम आठ बजे तक लागू रहेगा. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि केवल प्रवेश के शुरुआती समय को बदला गया है, जबकि कार्रवाई से संबंधित अन्य सभी पूर्व निर्णय यथावत रहेंगे. इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी ने चेंबर ऑफ कॉमर्स, बस एवं टेंपो एसोसिएशन सहित संबंधित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है, ताकि आम जनता को आवागमन में असुविधा न हो.

जांच अभियान चला 5.05 लाख जुर्माना वसूला गया

गुमला. जिला परिवहन विभाग ने सिलम बाइपास मार्ग पर वाहन जांच अभियान चलाया. डीटीओ ज्ञान शंकर जायसवाल के नेतृत्व में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों से कुल पांच लाख, पांच हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया. अभियान के दौरान डीटीओ ने विशेष रूप से उन युवाओं को समझाया जो मॉडिफाइड साइलेंसर लगा कर ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं. मौके पर ही ऐसे साइलेंसरों को हटवा कर मानक साइलेंसर लगवाये गये. जांच के दौरान चालकों से संवाद करते हुए डीटीओ ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य दंडित करना नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

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