हाइकोर्ट के आदेश पर दो मामलों में मांगी गयी कस्टडी रिपोर्ट

Updated at : 01 Apr 2026 9:43 PM (IST)
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हाइकोर्ट के आदेश पर दो मामलों में मांगी गयी कस्टडी रिपोर्ट

हाइकोर्ट के आदेश पर दो मामलों में मांगी गयी कस्टडी रिपोर्ट

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गुमला. झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर गुमला थाना से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों की हिरासत अवधि और आपराधिक इतिहास की जानकारी मांगी गयी है. इस संबंध में गुमला थाना प्रभारी महेंद्र करमाली ने मंडल कारा गुमला के कारा अधीक्षक को पत्र भेजा है. पहले मामले में गुमला थाना कांड संख्या 17/2023 से जुड़ा है, जिसमें एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज है. वहीं दूसरा मामला गुमला थाना कांड संख्या 16/2012 से संबंधित है, जिसमें धारा 302/34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है. इस प्रकरण में भी उच्च न्यायालय में चल रही अपील के तहत संबंधित आरोपी की हिरासत अवधि रिपोर्ट व आपराधिक इतिहास मांगा गया है. थाना प्रभारी ने दोनों मामलों में कारा अधीक्षक से अनुरोध किया है कि संबंधित आरोपियों की कस्टडी रिपोर्ट व आपराधिक इतिहास जल्द उपलब्ध कराते हुए न्यायालय को सूचित करने की प्रक्रिया में सहयोग करें.

नाबालिग बरामद, अभियुक्त गिरफ्तार

गुमला. गुमला से नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर भगाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग को बरामद कर लिया है. साथ ही पुलिस ने अभियुक्त युवक को गिरफ्तार कर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 96 के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. जानकारी के अनुसार गुमला के एक गांव से 17 वर्षीय नाबालिग लड़की 23 मार्च 2026 की रात करीब 11 बजे बिना बताये घर से निकल गयी थी और वापस नहीं लौटी. परिजनों ने खोजबीन के बाद यह बात सामने आयी कि एक युवक उससे बातचीत करता था और उसने शादी की नीयत से बहला-फुसला कर उसे अपने साथ ले गया. पुलिस ने इस तरह के मामलों में अभिभावकों से सतर्क रहने और किसी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को देने की अपील की है.

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