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नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल की सजा

10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया

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गुमला. गुमला के एडीजे-चार संजीव भाटिया की अदालत ने शनिवार को 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में अपना फैसला सुनाये. जज ने दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त सुबोध टोप्पो को पोक्सो अधिनियम की धारा- 4 के तहत 20 साल की सजा सुनायी. साथ ही अभियुक्त को 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. इस मामले में कुल 10 गवाहों की गवाही करायी गयी थी. घटना तीन फरवरी 2022 की है. घटना के संबंध में पीड़िता की मां ने थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

नाबालिग अभियुक्त को भेजा गया रिमांड होम

सिसई. शादी की नियत से नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप में कुदरा गांव का 17 वर्षीय नाबालिग को सिसई पुलिस ने गिरफ्तार कर शनिवार को बाल सुधार गृह गुमला भेज दिया. इस बाबत केस आइओ अजय कुमार ने बताया कि गुरुगांव निवासी एक महिला ने युवक के विरुद्ध अपनी नाबालिग बेटी को शादी की नियत से बहला-फुसला कर भगा ले जाने के आरोप में मामला दर्ज कराया था. नाबालिग लड़की का बयान दर्ज कर परिजनों को सौंप दिया गया है. अभियुक्त से पूछताछ कर शनिवार को बाल सुधार गृह भेज दिया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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