सौतेले भाई को उम्रकैद
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :26 Aug 2016 8:02 AM (IST)
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गुमला : बसिया थाना क्षेत्र के तुरबुंगा ओड़ियाटोली में 13 जनवरी 2012 को हुए सोनू सिंह हत्याकांड का फैसला सुनाया गया. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवनी रंजन कुमार सिन्हा ने फैसला सुनाते हुए हत्या के आरोपी गोकुल सिंह उर्फ गुड्डू सिंह को उम्रकैद की सजा सुनायी है. मृतक सोनू गोकुल सिंह का सौतेला भाई […]
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गुमला : बसिया थाना क्षेत्र के तुरबुंगा ओड़ियाटोली में 13 जनवरी 2012 को हुए सोनू सिंह हत्याकांड का फैसला सुनाया गया. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवनी रंजन कुमार सिन्हा ने फैसला सुनाते हुए हत्या के आरोपी गोकुल सिंह उर्फ गुड्डू सिंह को उम्रकैद की सजा सुनायी है.
मृतक सोनू गोकुल सिंह का सौतेला भाई था. जज ने गोकुल के ऊपर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना राशि में से 15 हजार रुपये मृतक की मां फुलमनी देवी को देने का भी निर्देश दिया गया है. जिला जज ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव बीके पांडेय को मृतक की मां फुलमनी देवी को प्राधिकार की ओर से मुआवजा दिलाने के लिए कहा है, जिससे फुलमनी देवी की जीविका चल सके. सोनू हत्याकांड में जज ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद गोकुल को सजा सुनायी है. जानकारी के अनुसार, 13 जनवरी 2012 को गोकुल ने सोनू की टांगी से मार कर हत्या कर दी थी.
उस समय मृतक के पिता सुरेंद्र सिंह ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी था, जिसमें सुरेंद्र ने कहा था कि गोकुल सिंह पहली पत्नी का बेटा है. वह दूसरी पत्नी के बेटा सोनू सिंह व उसकी बहन को मारने की योजना बना रहा था. कई बार धमकी भी दी गयी थी. 13 जनवरी को अवसर प्रकार गोकुल ने सोनू को मार डाला. पुलिस उस समय गोकुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
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