गूंगी लड़की से दुष्कर्म सात साल की हुई सजा

Updated:
विज्ञापन

गांव में मामला दबाने का प्रयास किया गया था, परंतु मां ने न्याय के लिए कोर्ट की शरण ली गुमला : गुमला जिला की 15 वर्षीया एक गूंगी लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी भरनो थाना क्षेत्र के रायकेरा निवासी सोमा उरांव को गुरुवार को सात साज की सजा सुनायी गयी. गुमला के एडीजे-थ्री […]

विज्ञापन

गांव में मामला दबाने का प्रयास किया गया था, परंतु मां ने न्याय के लिए कोर्ट की शरण ली

आपके शहर में

विज्ञापन

गुमला : गुमला जिला की 15 वर्षीया एक गूंगी लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी भरनो थाना क्षेत्र के रायकेरा निवासी सोमा उरांव को गुरुवार को सात साज की सजा सुनायी गयी. गुमला के एडीजे-थ्री सूर्यभूषण ओझा की अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए सात साल की सजा सुनायी है. आरोपी को धारा 376 के तहत सात साल की सजा व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक चंपा कुमारी ने पैरवी की थी. मामला वर्ष 2017 का है. इस संबंध में आरोपी के खिलाफ पीड़िता की मां ने भरनो थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें कहा गया था कि घटना के दिन घर पर कोई नहीं था. मैं मजदूरी करने गयी हुए थी. पति बैल चराने गये हुए थे. उसी क्रम में आरोपी सोमा उरांव ने उसके घर में प्रवेश कर उसकी बेटी से दुष्कर्म किया था.

पीड़िता ने इशारे से अपनी मां को घटना के बारे में जानकारी दी थी. जब पीड़िता के घर वालों ने इस घटना की आवाज उठानी चाही, तो आरोपी के लोगों द्वारा मामला दबाने का प्रयास किया गया था. यहां तक की गांव में 10 हजार रुपये का बांड लिखा कर मामला सलटाना चाहा, परंतु पीड़िता की मां ने इसे अस्वीकार कर न्याय के लिए कोर्ट की शरण ली थी. तीन साल के बाद कोर्ट ने आरोपी को सात साल की सजा सुनायी.

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola