दुर्जय पासवान, गुमला
विधानसभा चुनाव-19 के दौरान सरकारी जमीन पर हेलीकॉप्टर उतारने पर तीन हजार रुपये शुल्क देने होंगे. साथ ही हेलीकॉप्टर उतारने से पहले आवेदन भी देना होगा. अगर किसी निजी जमीन पर हेलीकॉप्टर उतारा जाता है तो जमीन मालिक से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा या फिर जमीन मालिक को राशि का भुगतान करना होगा.
चुनाव प्रचार के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी के स्टार प्रचारकों के हेलीकॉप्टर को गुमला की धरती पर उतारने पर पैसा देना होगा. यह राशि सरकारी खजाने में जमा होगी. इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह गुमला उपायुक्त शशि रंजन ने निर्वाचन शाखा से आदेश जारी किया है.
अपने जारी आदेश के डीसी ने कहा है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक, विशिष्ट अतिथि एवं अति विशिष्ट अतिथियों का आना जाना लगा रहता है. हेलीकॉप्टर से गुमला आगमन पर अवतरण व उड़ान की अनुमति और सुरक्षा व्यवस्था की मांग की जाती है. सुरक्षा के दृष्टिकोण से चिकित्सा दल, अग्निशमन दस्ता आदि की प्रतिनियुक्ति होगी. ऐसी परिस्थिति में हेलीकॉप्टर के अवतरण और उड़ान के लिए गुमला हवाई अड्डा या ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी भूमि पर अस्थायी हैलीपैड और सुरक्षा व्यवस्था मद में आवेदक को तीन हजार रुपये का शुल्क जिला नजारत उप-समाहर्ता गुमला को भुगतान करना होगा.
डीसी ने कहा है कि निजी जमीन पर हेलीकॉप्टर उतारने की स्थिति में जमीन मालिक से अनापत्ति प्राप्त करना होगा. जमीन का शुल्क भुगतान करने की जिम्मेवारी आवेदक की होगी. अस्थायी हैलीपैड निर्माण, घेराबंदी व सुरक्षा का दायित्व भी आवेदक की जिम्मेवारी होगी. आवेदक को भवन प्रमंडल गुमला के कार्यपालक अभियंता से अस्थायी हैलीपैड का फिटनेस लेना अनिवार्य होगा. इसके बाद ही हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति मिलेगी.