गुमला में पुलिस को जुर्माना वसूलने का अधिकार नहीं, परिवहन विभाग ही जुर्माना वसूल सकता है : एसपी

Updated at : 11 Sep 2019 8:47 PM (IST)
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गुमला में पुलिस को जुर्माना वसूलने का अधिकार नहीं, परिवहन विभाग ही जुर्माना वसूल सकता है : एसपी

।। दुर्जय पासवान ।। गुमला : केंद्र की मोदी सरकार ने 1 सितंबर से नये व्‍हीकल एक्‍ट लागू कर दिया है. इस कानून के लागू हो जाने से नियम तोड़ने पर जुर्मान की राशि में भारी वृद्धि कर दी गयी है. कई गुणा जुर्माने की राशि बढ़ने से लोग परेशान भी हैं. लोग इस कदर […]

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।। दुर्जय पासवान ।।

गुमला : केंद्र की मोदी सरकार ने 1 सितंबर से नये व्‍हीकल एक्‍ट लागू कर दिया है. इस कानून के लागू हो जाने से नियम तोड़ने पर जुर्मान की राशि में भारी वृद्धि कर दी गयी है. कई गुणा जुर्माने की राशि बढ़ने से लोग परेशान भी हैं.
लोग इस कदर परेशान हैं कि उनकी रोजमर्रा के कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं. हालांकि गुमला में अभी वाहनों की जांच व धर पकड़ शुरू नहीं हुई है. गुमला एसपी अंजनी कुमार झा ने कहा है कि पर्व-त्‍यौहार के कारण गुमला में वाहनों की जांच शुरू नहीं की गयी थ, लेकिन पर्व खत्म होने के साथ ही दो-तीन दिन के अंदर गुमला के सभी थाना क्षेत्रों में वाहनों की जांच शुरू की जायेगी.
जो नया नियम लागू हुआ है. उसके आधार पर बिना हेलमेट, ट्रिपल सवारी और बिना कागजात के वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जायेगी. प्रभात खबर ने नये मोटर यान नियम से आम लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए गुमला एसपी अंजनी कुमार झा से ट्रैफिक नियम पर कई सवाल किये हैं. जिसका जवाब एसपी ने दिया है.
सवाल : यातायात उल्लंघन में जुर्माना कटने पर फाइन कितने दिनों में भरना पड़ेगा?
जवाब : यातायात उल्लंघन में फाइन का अलग अलग प्रावधान है. इसमें गुमला पुलिस का पावर नहीं है कि वह तुरंत चालान काटे. पुलिस सिर्फ गाड़ियों को जब्त करेगी. डीटीओ ऑफिस में जुर्माना भरने के बाद उसका रसीद थाना में दिखाने के बाद मालिक अपना वाहन ले जा सकते हैं. जितना जल्द फाइन जमा होगा, उतनी जल्दी गाड़ी को थाने से छोड़ दिया जायेगा.
सवाल : चेकिंग के दौरान अगर वाहन चालकों के पास कागजात नहीं हैं, तो क्या उन्‍हें कागजात लाने के लिए समय दिया जायेगा ?
जवाब : नहीं, जिस समय जांच होगी, उसी समय कागज दिखाना होगा. नहीं तो कार्रवाई तय है. वाहन जब्त होगा.
सवाल : किसी वाहन चालक को लाइसेंस ओरिजनल लेकर चलना है या फोटो कॉपी में काम चल जायेगा?
जवाब : ओरिजनल कागज लेकर चलना है. अगर फोटो कॉपी लेकर चल रहे हैं. जांच पदाधिकारी को किसी प्रकार का संदेह है तो वह मान्य नहीं होगा. 15 दिन के अंदर ओरिजलन कागज दिखाकर गाड़ी थाना से ले जा सकते हैं.
सवाल : वाहन के सभी कागजात है, लेकिन जांच के समय कागजात नहीं पकड़े हैं. ऐसे में क्या बाद में कागजात दिखाने के लिए पुलिस समय देगी?
जवाब : यातायात नियम के अनुसार समय देने का प्रावधान नहीं है. फिर भी गुमला पुलिस प्रयास करेगी की आम जनता को ज्यादा परेशानी न हो. स्थिति के अनुसार कार्रवाई की जायेगी.
सवाल : बहुत लोग हवाई चप्पल पहनकर चलते हैं. क्या यह सही है?
जवाब : जूता पहने या हवाई चप्पल, इसमें जुर्माना का कोई प्रावधान नहीं है. फिर भी मैं लोगों से अपील करूंगा की अपनी सुरक्षा के लिए चप्पल न पहनें.
सवाल : क्या वाहन के कागजात का फोटो खींचकर मोबाइल में लेकर चलने और जांच के दौरान उसे दिखाने से वह मान्य होगा या नहीं?
जवाब : मोटर व्हीकल एक्ट-139 में डीजी लॉकर एप मोबाइल में डाउनलोड किया दस्तावेज ही मान्य होगा. अगर मोबाइल में फोटो खींचकर कागजात रखा हुआ है. तो यह मान्य नहीं है.
सवाल : किसी जान पहचान व्यक्ति को लिफ्ट देकर अपनी गाड़ी में कोई बैठा लेता है और वह हेलमेट नहीं पहने हुए हैं तो क्या जुर्माना कटेगा?
जवाब : नियम के अनुसार जुर्माना लगेगा. हेलमेट गाड़ी के पीछे बैठने वाले को भी पहनना अनिवार्य है.
सवाल : कुछ अभिभावक बाइक से अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं. बच्चों को हेलमेट नहीं पहनाते हैं. इसमें क्या कार्रवाई होगी?
जवाब : गुमला में ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अभिभावक सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें और बच्चों को गाड़ी में बैठाने के बाद गाड़ी धीरे चलाये, लेकिन अगर कोई छात्र गाड़ी चलाकर स्कूल जाता है तो ऐसे छात्रों व अभिभावकों के खिलाफ कार्रवाई होगी. स्कूल भी इसमें छात्रों को वाहन चलाने से रोके.
सवाल : जो गाड़ी 15 साल पुरानी हो गयी है. क्या उन गाड़ियों को चलाया जा सकता है?
जवाब : अगर पॉल्यूशन व इंश्योरेंस अपडेट है तो गाड़ी चला सकते हैं. अगर ये दोनों नहीं रहेगा तो कार्रवाई होगी.
सवाल : नये नियम के तहत जांच व कार्रवाई चल रही है. क्या गुमला के पुलिस अधिकारी व जवान इसके लिए प्रशिक्षित हैं?
जवाब : कुछ अधिकारी व जवान पहले से प्रशिक्षित हैं. कुछ लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. हालांकि पुलिस का काम सिर्फ जांच कर वाहन जब्त करना है. चालान काटने का अधिकार परिवहन विभाग का है.
सवाल : गाड़ी चालक के पास हेलमेट नहीं है. ऐसे में पकड़े जाने पर क्या चालक के पैसे लेकर पुलिस हेलमेट खरीदकर देगी?
जवाब : कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. इसमें सीधी कार्रवाई होगी. प्रभात खबर के माध्यम से मैं सभी वाहन चालकों से कहूंगा कि हेलमेट व कागजात लेकर चलें. ताकि रास्ते में किसी प्रकार की परेशानी न हो.
सवाल : क्या सीट बेल्ट सिर्फ आम आदमी को लगाना है या सरकारी वाहन चालकों को भी?
जवाब : नियम सबके लिए बराबर है. सरकारी वाहन चालक व उस गाड़ी में बैठने वाले अधिकारी को भी सीट बेल्ट लगाना है.
सवाल : गुमला में कई सरकारी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन व इंश्योरेंस नहीं है. क्या उनपर कार्रवाई होगी?
जवाब : नियम सभी के लिए बराबर है. जांच में अगर रजिस्ट्रेशन व इंश्योरेंस नहीं मिलता है तो वाहन जब्त किया जायेगा.
सवाल : गुमला में यातायात पुलिस थाना व उसके पदाधिकारी है या नहीं?
जवाब : गुमला में यातायात पुलिस थाना व पदाधिकारी नहीं है. राज्य में सिर्फ नौ बड़े शहरों में वाहन जांच कर ऑन द स्पॉट जुर्माना वसूलने का अधिकार पुलिस को है. गुमला में पुलिस जुर्माना वसूल नहीं सकती है. सिर्फ वाहन जब्त कर सकती है. जुर्माना वसूलने का अधिकारी परिवहन विभाग को है.
सवाल : गुमला में नियम के विरुद्ध वाहन चलाने पर जुर्माना कहां जमा करना होगा?
जवाब : पुलिस जुर्माना वसूल नहीं सकती है. पुलिस का काम है, वाहन जब्त कर उसकी सूची परिवहन विभाग को दे देना. परिवहन विभाग में जुर्माना जमा कर उसकी रसीद थाना को दिखाने के बाद वाहन छोड़ दिया जायेगा.
सवाल : गुमला शहर में जगह-जगह टेंपो खड़ी रहती है. बड़ी गाड़ियों को भी खड़ी कर सामानों का लोडिंग व अनलोडिंग किया जाता है. इससे जाम लगती है. इसपर क्या कार्रवाई करेंगे?
जवाब : नियम के अनुसार अवैध पार्किंग पर कार्रवाई होगी. जहां स्टैंड बनाया गया है. वहीं वाहनों को खड़ा करना है. इसके लिए मैं नगर परिषद के अधिकारी से बात करूंगा. वहीं जो लोग सड़क पर वाहन खड़ी कर सामान लोडिंग व अनलोडिंग करते हैं. उन वाहनों को जब्त कर कार्रवाई की जायेगी.
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