गुमला : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 15 साल की सजा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :30 Jan 2018 8:09 AM (IST)
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50 हजार रुपये भी जुर्माना. गुमला : गुमला शहर के चर्चित एक मामले में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी घाटो बगीचा निवासी अरुण कुमार सोनी को 15 साल की सजा सुनायी गयी. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. जिला […]
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50 हजार रुपये भी जुर्माना.
गुमला : गुमला शहर के चर्चित एक मामले में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी घाटो बगीचा निवासी अरुण कुमार सोनी को 15 साल की सजा सुनायी गयी. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.
जुर्माना नहीं देने पर छह माह की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-वन वंशीधर तिवारी की अदालत ने भादवि की धारा 376 के तहत सजा सुनायी है. जानकारी के अनुसार, घटना के वक्त पीड़िता की उम्र 14 साल थी. घटना वर्ष 2012 की है. दर्ज केस के अनुसार, घटना के दिन पीड़िता के माता-पिता मेहमानी गये हुए थे. घर पर लड़की अकेले थी, तभी अरुण कुमार सोनी पहुंचा और दरवाजा खुलवा कर अंदर घुस गया. इसके बाद पिस्तौल का भय दिखा कर लड़की के साथ दुष्कर्म किया.
धमकी दी कि किसी को कुछ बताने पर जान से मार देंगे. लड़की डर गयी. उस समय किसी को कुछ नहीं बताया. इसके बाद वर्ष 2013 में अरुण ने लड़की को अपने घर बुलाया. दोबारा उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया. लड़की ने जब विरोध किया, तो अरुण ने कहा कि पूर्व में तुम्हारे साथ जो घटना घटी थी, उसका एमएमएस बनाया है. इसे वायरल करने की धमकी दी. धमकी देकर दोबारा दुष्कर्म किया. लड़की ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी. परिजनों ने थाने में केस किया था.
जुर्माना नहीं देने पर छह माह की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-वन वंशीधर तिवारी की अदालत ने भादवि की धारा 376 के तहत सजा सुनायी है. जानकारी के अनुसार, घटना के वक्त पीड़िता की उम्र 14 साल थी. घटना वर्ष 2012 की है. दर्ज केस के अनुसार, घटना के दिन पीड़िता के माता-पिता मेहमानी गये हुए थे. घर पर लड़की अकेले थी, तभी अरुण कुमार सोनी पहुंचा और दरवाजा खुलवा कर अंदर घुस गया. इसके बाद पिस्तौल का भय दिखा कर लड़की के साथ दुष्कर्म किया.
धमकी दी कि किसी को कुछ बताने पर जान से मार देंगे. लड़की डर गयी. उस समय किसी को कुछ नहीं बताया. इसके बाद वर्ष 2013 में अरुण ने लड़की को अपने घर बुलाया. दोबारा उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया. लड़की ने जब विरोध किया, तो अरुण ने कहा कि पूर्व में तुम्हारे साथ जो घटना घटी थी, उसका एमएमएस बनाया है. इसे वायरल करने की धमकी दी. धमकी देकर दोबारा दुष्कर्म किया. लड़की ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी. परिजनों ने थाने में केस किया था.
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