आर्म्स एक्ट के तहत तीन आरोपियों को पांच साल की सजा

Published at :30 Aug 2017 12:38 PM (IST)
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आर्म्स एक्ट के तहत तीन आरोपियों को पांच साल की सजा

गुमला. गुमला के एडीजे-टू वंशीधर तिवारी की अदालत ने आर्म्स एक्ट के तीन आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनायी है. इनमें जारी प्रखंड के सुमन कुजूर, संदीप खाखा व विमल टोप्पो शामिल हैं. इन तीनों आरोपियों पर आर्म्स एक्ट 25(1-बी) ए के तहत तीन साल की सजा व एक हजार रुपये का जुर्माना लगा […]

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गुमला. गुमला के एडीजे-टू वंशीधर तिवारी की अदालत ने आर्म्स एक्ट के तीन आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनायी है. इनमें जारी प्रखंड के सुमन कुजूर, संदीप खाखा व विमल टोप्पो शामिल हैं.

इन तीनों आरोपियों पर आर्म्स एक्ट 25(1-बी) ए के तहत तीन साल की सजा व एक हजार रुपये का जुर्माना लगा है. वहीं 26 आर्म्स एक्ट के तहत पांच साल की सजा व एक हजार रुपये का जुर्माना लगा है. जुर्माना की रकम नहीं देने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. सभी सजा साथ-साथ चलेगी. इन तीनों आरोपियों पर तीन दिसंबर 2010 को जारी प्रखंड निवासी राकेश खाखा के घर हथियार लेकर घुसने का आरोप है.

उस समय पुलिस को सूचना मिली थी कि राकेश खाखा के घर सात-आठ की संख्या में अपराधी हथियार के साथ घुसे हैं. इसी सूचना पर पुलिस ने राकेश के घर की घेराबंदी की, तो कुछ अपराधी भाग निकले थे. पुलिस ने सुमन, संदीप व विमल को हथियार के साथ गिरफ्तार किया था.

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