गोड्डा कोर्ट. स्पेशल पॉक्सो कोर्ट सह डीजे प्रथम कुमार पवन की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी रज्जाक अंसारी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनायी है. कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना न देने पर अतिरिक्त एक वर्ष सश्रम कारावास काटा जायेगा. इसके अलावा, आरोपी को भादवि की धारा 366(ए), 417, 323, 504 एवं 506 के तहत भी दोषी पाया गया और सभी सजा साथ-साथ चलाने का आदेश दिया गया. आरोपी सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र के मोहनपुर का निवासी है. प्राथमिकी सं. 137/24 के अनुसार, आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर तमिलनाडु ले जाकर महीना भर रखा और जबरन संबंध बनाये. पीड़िता के विरोध पर आरोपी ने मारपीट और जान से मारने की धमकी दी. नौ गवाहों की गवाही के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया. पीड़िता को सरकारी सहायता दिलाने के लिए निर्णय की प्रति डीएलए ए के सचिव को भेजी गयी है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

