नाबालिग से दुष्कर्म के दो मामले में दोनों आरोपियों को 30-30 वर्ष की आजीवन सश्रम कारावास

Updated at : 30 Apr 2024 11:43 PM (IST)
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नाबालिग से दुष्कर्म के दो मामले में दोनों आरोपियों को 30-30 वर्ष की आजीवन सश्रम कारावास

न्यायालय ने सजावार आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया, नहीं भरने पर काटनी होगी अतिरिक्त सजा

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गोड्डा स्पेशल पॉक्सो कोर्ट सह डीजे प्रथम जनार्दन सिंह की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के दो मामलों में दोनों आरोपियों को सजा सुनायी है. पॉक्सो केस सं 6/24 के आरोपी रितलाल साह को न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) में दोषी पाकर तीस वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा अलग से काटनी होगी. आरोपी रितलाल साह देवदांड़ थाना क्षेत्र के सुंडमारा का रहने वाला है. आरोपी के विरुद्ध देवदांड़ थाना क्षेत्र की नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का मुकदमा देवदांड़ थाना में 21 नवम्बर 23 को दर्ज किया गया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता उसी दिन दिन के 12:30 बजे लगभग गाय चराने बहियार गयी थी. सजावार आरोपी रीतलाल साह भी गाय चरा रहा था. पीड़िता को अकेला पाकर उसने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. पीड़िता के चिल्लाने पर उसका मुंह हाथ से दबा दिया. इसी बीच पीड़िता के पिता जब बहियार पहुंचे तो उसको देखकर आरोपी रितलाल साह भाग गया. मुकदमा दर्ज होने के पश्चात आरोपी रितलाल साह को पुलिस ने दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया तथा अनुसंधान में घटना सही पाकर कोर्ट में चार्ज सीट दाखिल की. मुकदमा में कुल 9 गवाहों की गवाही के आधार पर उक्त फैसला सुनाया गया. न्यायालय ने निर्णय की एक प्रति पीड़िता के आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को भी भेजी है. वहीं इसी कोर्ट ने नगर थाना कांड सं 70/2019 के आरोपी हेमंत कुमार साह को भी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का दोषी पाकर सजा दी है. न्यायालय ने हेमंत कुमार साह को 376(3) के अपराध में दोषी पाकर 30 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा अलग से काटनी होगी. वहीं आरोपी को न्यायालय ने भादवि 366 में भी दोषी पाकर 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा तथा पचास हजार रुपये जुर्माना लगाया तथा जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा अलग से काटनी होगी. हालांकि न्यायालय ने दोनों सजायें साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है. सजावार आरोपी हेमंत कुमार साह भी देवदांड़ थाना क्षेत्र के दामा मलमला का रहनेवाला है. आरोपी ने 18 मार्च 2019 को पीड़िता को शहर में मॉल के नजदीक बुलाया एवं उसे डरा धमका कर जंगल की तरफ ले गया. एक सहयोगी की मदद से उसे नशीला पदार्थ पिला दिया. शाम के साढ़े छह बजे की इस घटना के पश्चात पीड़िता को नौ बजे रात में होश आया तो वह मॉल के पीछे सरकंडा में मिली. इस मामले में भी कोर्ट ने मुकदमा विचारण के दौरान नौ गवाहों की गवाही के आधार पर उक्त फैसला सुनाया. कोर्ट ने अपने निर्णय की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को पीड़िता के आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास हेतु भेजा है.

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