कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में अपहरण के आरोपियों को किया रिहा

Updated at : 20 May 2025 11:03 PM (IST)
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कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में अपहरण के आरोपियों को किया रिहा

अभियोजन पक्ष के कुल चार गवाहों का कराया गया प्रतिपरीक्षण

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गोड्डा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय के न्यायालय द्वारा शादी की नियत से लड़की के अपहरण के आरोपी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया है. आरोपी इंद्रदेव दास, रामदेव दास व कुंदन दास पर हनवारा थाना कांड संख्या 44/2019 के तहत मामला चल रहा था. आरोपियों पर अपहृता की शादी की नियत से अपहरण का मामला दर्ज किया गया था. सूचक अपहृता के पिता थे. उनके आवेदन पर केस दर्ज किया गया था. कोर्ट में विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के कुल चार गवाहों का प्रतिपरीक्षण कराया गया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुंदन कुमार ठाकुर पैरवी कर रहे थे. न्यायालय ने उभय पक्षों को सुनने के बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनुपम कुमार ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों व तथ्यों का अवलोकन करने के बाद केस के तीनों अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.

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