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नाबालिग से शादी प्रकरण : कोर्ट में नहीं आयी समन की पावती रिपोर्ट

गोड्डा कोर्ट : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह बोरिया विधायक ताला मरांडी आज न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आनंदा सिंह की न्यायालय में पेश नहीं हुए. नाबालिग बहू प्रकरण में अदालत की कांड संख्या 141/16 में दर्ज मामले में ताला मरांडी के साथ पुत्र मुन्ना मरांडी व समधी भगन बासकी, ग्राम प्रधान सोबान मरांडी, जोगमांझी के […]

गोड्डा कोर्ट : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह बोरिया विधायक ताला मरांडी आज न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आनंदा सिंह की न्यायालय में पेश नहीं हुए. नाबालिग बहू प्रकरण में अदालत की कांड संख्या 141/16 में दर्ज मामले में ताला मरांडी के साथ पुत्र मुन्ना मरांडी व समधी भगन बासकी, ग्राम प्रधान सोबान मरांडी, जोगमांझी के भीमा हेंब्रम तथा गोड़ाइत अनिल हेंब्रम के खिलाफ पेशी के लिए कोर्ट से समन जारी किया गया था.

जमानत की अरजी भी नहीं हुआ दाखिल : इस मामले में एक भी आरोपित की ओर से जमानत की अरजी दाखिल नहीं किया गया. न्यायालय के अभिलेख में समन पावती की सर्विस रिपोर्ट भी अदालत तक नहीं पहुंची. इसके बाद सोमवार को न्यायालय ने सभी आरोपितों की पेशी के लिए 23 नबंबर की तारीख मुकर्रर की है.
क्या है मामला : 27 जून को ताला मरांडी ने अपने पुत्र मुन्ना मरांडी की शादी ललमटिया के भगन बास्की की पुत्री के साथ की थी. बहू की उम्र लगभग 11 वर्ष होने के कारण बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था. दर्ज मामले में बोआरीजोर के बीडीओ विजय प्रकाश मरांडी की सूचना पर अदालत में ताला मरांडी एवं पुत्र तथा समधी सहित छह के खिलाफ 19 जुलाई 16 को संज्ञान लेकर सबों की उपस्थिति हेतु समन जारी का निर्देश दिया था.
नाबालिग बहू प्रकरण मामले में आज होना था ताला मरांडी को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आनंदा सिंह की आदालत में पेश
न्यायालय अभिलेख में नहीं लगा था समन का तामिला

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