धोखाधड़ी के आरोपित की जमानत खारिज

Published at :14 Jul 2016 3:37 AM (IST)
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धोखाधड़ी के आरोपित की जमानत खारिज

गोड्डा कोर्ट : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह ने जालसाजी एवं धोखाधड़ी मामले के आरोपित विश्वजीत पांडेय की नियमित जमानत अरजी को खारिज कर दी है. विश्वजीत पर आइसीआइसीआइ बैंक गोड्डा शाखा में सरकारी दो करोड़ रुपये की अवैध निकासी करने का आरोप है. कार्यपालक अभियंता ने नगर थाना में इस मामले […]

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गोड्डा कोर्ट : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह ने जालसाजी एवं धोखाधड़ी मामले के आरोपित विश्वजीत पांडेय की नियमित जमानत अरजी को खारिज कर दी है. विश्वजीत पर आइसीआइसीआइ बैंक गोड्डा शाखा में सरकारी दो करोड़ रुपये की अवैध निकासी करने का आरोप है.

कार्यपालक अभियंता ने नगर थाना में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें रवि शर्मा,अनुपमा राज को भी आरोपित बनाया था. फिलहाल सभी आरोपित जेल में बंद है. विश्वजीत की जमानत भी पूर्व में ही खारिज हो चुकी है.

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