कोर्ट में गौतम मांझी की जमानत अरजी खारिज
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :12 Mar 2016 4:07 AM (IST)
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पत्नी की विदाई नहीं करने पर दामाद ने खाया था जहर 27 दिसंबर 2015 से जेल में बंद है आरोपित ससुर दामाद के पिता ने तीन नामजद को बनाया था आराेपित गोड्डा : पोड़ैयाहाट थाना के बंसतपुर निवासी गौतम मांझी की जमानत अरजी प्रधान जिला जज उमाशंकर प्रसाद सिंह ने खारिज कर दिया है. उनपर […]
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पत्नी की विदाई नहीं करने पर दामाद ने खाया था जहर
27 दिसंबर 2015 से जेल में बंद है आरोपित ससुर
दामाद के पिता ने तीन नामजद को बनाया था आराेपित
गोड्डा : पोड़ैयाहाट थाना के बंसतपुर निवासी गौतम मांझी की जमानत अरजी प्रधान जिला जज उमाशंकर प्रसाद सिंह ने खारिज कर दिया है. उनपर अपने दामाद श्रीकांत मिर्धा को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप है.
दामाद के पिता तरवारा निवासी राम विलास मिर्धा ने गौतम मांझी, निर्मली मांझी एवं पूजा देवी को नामजद आरोपित बनाया था. मुफस्सिल थाना में दर्ज प्राथमिकी संख्या 196/14 के अनुसार श्रीकांत मिर्धा की शादी पूजा देवी के साथ हुई थी. विवाह को पांच वर्ष हो गया था. लेकिन बाल-बच्चा नहीं हुआ था. दिल्ली से मजदूरी कर लौटने के पश्चात श्रीकांत ससुराल से पत्नी पूजा की बिदागरी कराने गया था. वहीं पर ससुराल में अनबन हो गया.
झगड़ा होने के पश्चात श्रीकांत मिर्धा वापस अपने गांव 02.06.14 को तरवारा गया तथा तबीयत खराब होने की बात कही. जब तक उसका अस्पताल लाने की व्यवस्था की जाती. तब तक उसकी मौत हो गयी. उसके मुंह से झाग निकलने लगा था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आरोपित गौतम मांझी 27.12.15 से जेल में बंद है.
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