ओके::चलंत लोक अदालत शिविर में लोगों को किया जागरूक पथरगामा. सोमवार को लखनपहाड़ी गांव में चलंत लोक अदालत शिविर का आयोजन मध्य विद्यालय परिसर में किया गया. इस दौरान शिक्षा के अधिकार कानून की विशेषता, नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 शिक्षा के महत्व पर उच्चतम न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आदि कानून की जानकारी विस्तारपूर्वक दी गयी. बताया कि प्ली बार्गेनिंग समझौते का एक तरीका है. जिसके तहत अभियुक्त कम सजा के बदले में किये गये अपराध को स्वीकार करके और पीड़ित व्यक्ति को हुये नुकसान तथा मुकदमे के दौरान हुये खर्च की क्षतिपूर्ति करके कठोर सजा से बच सकते हैं. इस दौरान अधिवक्ता कपिलदेव मंडल, रीना डे, अजय प्रसाद साह, हसन अंसारी आदि थे.
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