धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान न्यायालय में दर्ज

Published at :16 Oct 2015 3:52 AM (IST)
विज्ञापन
धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान न्यायालय में दर्ज

गोड्डा कोर्ट : थाने में मामला दर्ज होने के बाद दोनों पीड़िता के नाबालिग होने के कारण अभिलेख को स्पेशल न्यायालय में भेजा गया. विशेष न्यायालय ने केस नंबर 18/15 दर्ज करते हुये दोनों पीड़िता को धारा 164 के तहत बयान लेने के लिए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आनंदा सिंह को अधिकृत किया. पीड़िता ने […]

विज्ञापन
गोड्डा कोर्ट : थाने में मामला दर्ज होने के बाद दोनों पीड़िता के नाबालिग होने के कारण अभिलेख को स्पेशल न्यायालय में भेजा गया. विशेष न्यायालय ने केस नंबर 18/15 दर्ज करते हुये दोनों पीड़िता को धारा 164 के तहत बयान लेने के लिए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आनंदा सिंह को अधिकृत किया. पीड़िता ने न्यायालय को दिये गये बयान में अपने साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना को स्वीकार किया. न्यायालय ने दोनों नाबालिग पीड़िता को उचित पहचान पर उसके परिजनों को सौंप दिया.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola